- Ceiling of Guarantee coverage increased to ₹10 crore
- Annual guarantee Fee structure revised and fee reduced
- Special Benefits to Women Entrepreneurs
- Special Benefits to Transgender Entrepreneurs
- Special Provision for Informal Micro Enterprise(IME)
- Special Benefits to SC/ST Entrepreneurs
- Special Benefits to ZED certified units
- Special Benefits to person with disability (PwD)
- Special Benefits to UTs of Jammu and Kashmir & Ladakh
- गारंटी कवरेज की सीमा बढ़ाकर ₹10 करोड़ कर दी गई
- वार्षिक गारंटी शुल्क संरचना संशोधित और शुल्क कम किया गया
- महिला उद्यमियों को विशेष लाभ
- ट्रांसजेंडर उद्यमियों को विशेष लाभ
- अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यम के लिए विशेष प्रावधान (आईएमई)
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उद्यमियों को विशेष लाभ
- ZED प्रमाणित इकाइयों को विशेष लाभ
- विकलांग व्यक्ति (PwD) को विशेष लाभ
- जम्मू-कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेशों को विशेष लाभ
Latest News & Events
- Ceiling for Guarantee coverage raised from 500 lakh to 10 crore
- गारंटी कवरेज की सीमा 500 लाख से बढ़ाकर 10 करोड़ की गई
- Annual Guarantee Fee structure revised and fee reduced for Guarantees above ₹1 Crore
- वार्षिक गारंटी शुल्क संरचना संशोधित की गई और ₹1 करोड़ से अधिक की गारंटी के लिए शुल्क घटाया गया\
- Mizoram Credit Guarantee Scheme
- मिजोरम ऋण गारंटी योजना
- Gujarat Credit Guarantee Scheme
- गुजरात क्रेडिट गारंटी योजना
- Enhancement in extent of guarantee coverage in respect of Women-led Enterprises from 85% to 90%
- महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यमों के संबंध में गारंटी कवरेज की सीमा 85% से बढ़ाकर 90% की गई
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INTRODUCTION
Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises (CGTMSE) is jointly set up by Ministry of Micro, Small & Medium Enterprises (MSME), Government of India and Small Industries Development Bank of India (SIDBI) to catalyse flow of institutional credit to Micro & Small Enterprises (MSEs). Credit Guarantee Scheme (CGS) was launched to strengthen credit delivery system and to facilitate flow of credit to the MSE sector, create access to finance for unserved, under-served and underprivileged, making availability of finance from conventional lenders to new generation entrepreneurs. CGTMSE has been instrumental in providing guarantee cover to collateral and/or third party guarantee free credit facilities extended by eligible Member Lending Institution [MLIs] to MSEs.
CGTMSE has established itself as a vital institution in facilitating flow of collateral free credit to enterprises in MSE sector in 25 years of its existence.
CGTMSE has created a new landmark by touching the milestone figure of approving guarantees worth `3 lakh crore during FY 2024 - 25. This financial achievement has been an outcome of various key initiative implemented during the last few financial year.
CGTMSE with its untiring efforts and unflinching commitment to enable the economy to touch the landmark figure USD 5 Tn, as set out by the Hon’ble Prime Minister, coupled with several key initiatives, has assumed a greater role of the enabler in the financial eco-system and have fostered an entrepreneurial mindset across the nation.
Taking note of this achievement of CGTMSE, honourable Prime Minister while expressing his happiness, has rightly said, “We are betting on the entrepreneurial zeal of our youth to propel our economy to even greater heights.” In India’s journey of next economic superpower, guaranteeing loans worth `1 lakh Crore in a single FY 23 may just be a new beginning for CGTMSE.
View More >>भूमिका
सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी निधि ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) की स्थापना सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई), भारत सरकार और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) द्वारा संयुक्त रूप से की गई है, ताकि सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एमएसई) को संस्थागत ऋण के प्रवाह को बढ़ावा दिया जा सके। ऋण वितरण प्रणाली को मजबूत करने और एमएसई क्षेत्र को ऋण के प्रवाह को सुविधाजनक बनाने, वंचित, वंचित और वंचितों के लिए वित्त तक पहुँच बनाने और नई पीढ़ी के उद्यमियों को पारंपरिक ऋणदाताओं से वित्त उपलब्ध कराने के लिए ऋण गारंटी योजना (सीजीएस) शुरू की गई थी। सीजीटीएमएसई ने पात्र सदस्य ऋण संस्थानों [एमएलआई] द्वारा एमएसई को दी जाने वाली संपार्श्विक और/या तृतीय पक्ष गारंटी मुक्त ऋण सुविधाओं को गारंटी कवर प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
सीजीटीएमएसई ने अपने 25 वर्षों के अस्तित्व में एमएसई क्षेत्र के उद्यमों को संपार्श्विक मुक्त ऋण के प्रवाह को सुविधाजनक बनाने में एक महत्वपूर्ण संस्थान के रूप में स्वयं को स्थापित किया है।
सीजीटीएमएसई ने वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान 3 लाख करोड़ रुपये मूल्य की गारंटियों को मंजूरी देने का मील का पत्थर छूकर एक नया मील का पत्थर स्थापित किया है। यह वित्तीय उपलब्धि पिछले कुछ वित्तीय वर्षों के दौरान कार्यान्वित की गई विभिन्न प्रमुख पहलों का परिणाम है।
सीजीटीएमएसई ने अपने अथक प्रयासों और दृढ़ प्रतिबद्धता के साथ अर्थव्यवस्था को माननीय प्रधान मंत्री द्वारा निर्धारित 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के ऐतिहासिक आंकड़े को छूने में सक्षम बनाया है, साथ ही कई प्रमुख पहलों के साथ, वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र में सक्षमकर्ता की एक बड़ी भूमिका निभाई है और पूरे देश में उद्यमशीलता की मानसिकता को बढ़ावा दिया है।
सीजीटीएमएसई की इस उपलब्धि पर गौर करते हुए माननीय प्रधानमंत्री ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए सही कहा है, “हम अपनी अर्थव्यवस्था को और भी ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए अपने युवाओं के उद्यमशीलता के उत्साह पर दांव लगा रहे हैं।” भारत की अगली आर्थिक महाशक्ति बनने की यात्रा में, एक ही वित्त वर्ष 23 में 1 लाख करोड़ रुपये के ऋण की गारंटी देना सीजीटीएमएसई के लिए एक नई शुरुआत हो सकती है।
और देखें >>- Our Toll Free No. is: 1800222659 Important Note: CGTMSE does not provide any financial assistance. It only gives guarantees for the collateral/ third party guarantee free assistance provided by its Member Lending Institutions viz. Banks/ RRBs/ select financial institutions. "Warning: www.cgtmse-govt.in/ www.cgtmse-gov.in/ www.pmay-gov.in is not our website. Our primary web-site is www.cgtmse.in. The same can also be accessed using www.cgtsi.org.in, www.cgtmse.com, www.cgtmse.co.in and www.cgtmse.org.in. CGTMSE only deals with its MLIs i.e. Banks / Financial Institutions directly. CGTMSE does not grant loan / credit facilities / subsidies nor does it have any Agents / Agencies for arranging loans / credit facilities / subsidies through its MLIs. Anybody dealing with web-sites having deceptively similar web-site addresses shall do so at their own risk and responsibility. Please note that our address has changed. Our new address is: CGTMSE, 1002 & 1003, SIDBI, Swavalamban Bhavan, 1st Floor, C-11, G-Block, BKC, Bandra (E), Mumbai - 400 051.
- हमारा टोल फ्री नंबर है: 1800222659 महत्वपूर्ण नोट: सीजीटीएमएसई किसी भी वित्तीय सहायता प्रदान नहीं करता है। यह केवल अपने सदस्य उधार देने वाली संस्थाओं के लिए जमानत/ तृतीय पक्ष जमानत मुक्त सहायता के लिए गारंटी प्रदान करता है। जैसे कि बैंकों/ आरआरबीआर / चुने गए वित्तीय संस्थाओं। "चेतावनी: www.cgtmse-govt.in/ www.cgtmse-gov.in/ www.pmay-gov.in हमारी वेबसाइट नहीं है। हमारी प्राथमिक वेबसाइट www.cgtmse.in है। इसे www.cgtsi.org.in, www.cgtmse.com, www.cgtmse.co.in और www.cgtmse.org.in का उपयोग करके भी देखा जा सकता है। सीजीटीएमएसई केवल अपने सदस्य उधार देने वाली संस्थाओं यानी बैंकों / वित्तीय संस्थाओं के साथ ही काम करता है। सीजीटीएमएसई कोई ऋण / क्रेडिट सुविधाएं / सब्सिडी प्रदान नहीं करता है और न ही इसके पास कोई एजेंट / एजेंसियां होती हैं जो अपने सदस्य उधार देने वाली संस्थाओं के माध्यम से ऋण / क्रेडिट सुविधाएं / सब्सिडी की व्यव स्था करती हों। किसी भी वेबसाइट के साथ जुड़ी वेबसाइट पतों वाले वेबसाइटों के साथ संबंधित लोग खुद का जोखिम और ज़िम्मेदारी पर जाएंगे। कृपया ध्यान दें कि हमारा पता बदल गया है। हमारा नया पता है: सीजीटीएमएसई, 1002 और 1003, सिडबी, स्वावलंबन भवन, पहली मंजिल, सी-11, जी-ब्लॉक, बीकेसी, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051।