Please wait while loading..

Fee Structure शुल्क संरचना

 

Modified FEE Structure

 

In pursuit of revamp of Credit Guarantee Scheme to increase flow of credit to MSEs, it has been decided to bring down the cost of guarantee. Further, guarantee fees to Retail / Wholesale Trade is made at par with other activities. The revised the Annual Guarantee Fee (AGF) structure under Credit Guarantee Scheme (CGS -I) applicable to all the guarantees approved/ renewed on or after April 01, 2023 is given in the table below.

Slab

Standard Rate (pa)*

0-10 lakh

0.37

Above 10-50 lakh

0.55

Above 50-1 crore

0.60

Above 1-2 crore

1.20

Above 2-5 crore

1.35

*AGF will be charged on the guaranteed amount for the first year and on the outstanding amount for the remaining tenure of the credit facility.

The standard rate is across all activity including trading activity.

 

MLIs with better portfolio would be given the discount of 10% in standard rate whereas MLIs with high risk associated would be charged maximum risk premium upto 70% of SR.

Additional concession / relaxation in guarantee fee to following categories

Category

Social Category

(Weaker Section/ Underserved Section)

Geographic

 

MSE Status

Target Group

Women/SC/ST / Person with disability (PwD)/ Agniveers

NER incl. Sikkim, UT of Jammu & Kashmir & UT of Ladakh (Upto `50 Lakh)/ Aspirational District/ Identified Credit Deficient Districts (ICDD)

ZED Certified

Relaxation/ Concession in Rate

10%

10%

10%

 

Cost to the borrower

 

The Credit Guarantee Scheme leaves it to the discretion of the MLIs to decide about passing on the incidence of Annual Guarantee Fee (AGF) to the borrower or alternatively they may decide to bear it themselves.

 

संशोधित शुल्क संरचना

 

एमएसई को ऋण का प्रवाह बढ़ाने के लिए ऋण गारंटी योजना में सुधार के प्रयास में, गारंटी की लागत कम करने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा, खुदरा/थोक व्यापार के लिए गारंटी शुल्क अन्य गतिविधियों के बराबर कर दिया गया है। 01 अप्रैल, 2023 को या उसके बाद स्वीकृत/नवीनीकृत सभी गारंटियों पर लागू ऋण गारंटी योजना (सीजीएस-आई) के तहत संशोधित वार्षिक गारंटी शुल्क (एजीएफ) संरचना नीचे दी गई तालिका में दी गई है।

स्लैब

मानक दर प्रति वर्ष *

0-10 लाख

0.37

10 से अधिक-50 लाख तक

0.55

50से अधिक -1 करोड़ तक

0.60

1करोड़ से अधिक -2 करोड़ तक

1.20

2करोड़ से अधिक -5 करोड़ तक

1.35

*वार्षिक गारंटी शुल्क पहले वर्ष के लिए गारंटीकृत राशि पर और ऋण सुविधा के शेष कार्यकाल के लिए बकाया राशि पर लिया जाएगा।

मानक दर व्यापारिक गतिविधि सहित सभी गतिविधियों पर लागू होती है।

 

बेहतर पोर्टफोलियो वाले एमएलआई को मानक दर में 10% की छूट दी जाएगी, जबकि उच्च जोखिम वाले एमएलआई से एसआर के 70% तक अधिकतम जोखिम प्रीमियम लिया जाएगा।

निम्नलिखित श्रेणियों को गारंटी शुल्क में अतिरिक्त रियायत/छूट है

श्रेणी Category

सामाजिक श्रेणी

(कमजोर वर्ग/वंचित वर्ग)

भौगोलिक

एमएसई Status

लक्ष्य समूह

महिला/एससी/एसटी/विकलांग व्यक्ति (पीडब्ल्यूडी)/अग्निवीर

एनईआर सहित सिक्किम, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख (`50 लाख तक)/आकांक्षी जिला

जेड प्रमाणित

दर में रियायत/छूट

10%

10%

10%

 

उधारकर्ता को लागत

 

ऋण गारंटी योजना उधारकर्ता पर वार्षिक गारंटी शुल्क (एजीएफ) के प्रभाव को उनके विवेक पर छोडती है, वे विकल्प रूप में इसे स्वयं वहन करने का निर्णय ले सकते हैं या फिर वे इसे उधारकर्ता पर डालने का निर्णय ले सकते हैं।