About
CGTMSE
सीजीटीएमएसई
के बारे में
CGTMSE Logo - What does it depict?
The transformative journey of CGTMSE has begun with change of its logo…the new logo a "colorful flying bird" depicts giving wings to entrepreneurial zeal of millions of youth of this great country who are having bankable business ideas but lack collateral security and / or third party guarantee to access credit from formal source… here CGTMSE extends them helping hand by providing guarantee to enable them access credit leading to setting up viable micro and small enterprises. Thereby transforming them from job seekers to job providers and meaningfully contribute in nation building.
OBJECTIVE
Availability of bank credit without the hassles of collaterals / third party guarantees would be a major source of support to the first generation entrepreneurs to realise their dream of setting up a unit of their own Micro and Small Enterprise (MSE). Keeping this objective in view, Ministry of Micro, Small & Medium Enterprises (MSME), Government of India launched Credit Guarantee Scheme (CGS) so as to strengthen credit delivery system and facilitate flow of credit to the MSE sector. To operationalise the scheme, Government of India and SIDBI set up the Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises (CGTMSE).
Category |
Maximum extent of Guarantee Coverage |
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where guaranteed credit facility is |
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Upto ₹ 5 lakh |
Above ₹ 5 lakh & upto ₹ 50 lakh |
Above ₹ 50 lakh & upto ₹ 500 lakh |
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Micro Enterprises |
85% |
75% |
75% |
MSEs located in North East Region (incl. Sikkim, UT of Jammu & Kashmir and UT of Ladakh) |
80% |
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Women entrepreneurs / SC/ST entrepreneurs / MSEs situated in Aspirational District / ZED certified MSEs / Person with Disability (PwD) / MSE promoted by Agniveers |
85% |
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All other category of borrowers |
75% |
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The extent of guarantee coverage for MSEs situated in Identified Credit Deficient Districts (ICDD) is additional 5% over and above the applicable guarantee coverage wef December 15, 2023(i.e for guarantee of 75%, the coverage would be 80%, for 80% it would be 85% and for 85% it would be 90%) |
Guarantee will commence from the date of payment of guarantee fee and shall run through the agreed tenure of the term credit in case of term loans / composite loans and for a period of 5 years where working capital facilities alone are extended to borrowers, or for such period as may be specified by the Guarantee Trust in this behalf.
सीजीटीएमएसई प्रतीक चिह्न (लोगो) - यह क्या दर्शाता है
सीजीटीएमएसई की परिवर्तनकारी यात्रा इसके प्रतीक चिह्न (लोगो) में बदलाव के साथ शुरू हुई है। नया प्रतीक चिह्न "रंगीन उड़ता हुआ पक्षी" इस महान देश के लाखों युवाओं के उद्यमशीलता के उत्साह को पंख देता है, जिनके पास बैंक योग्य व्यावसायिक विचार हैं, लेकिन संपार्श्विक प्रतिभूति और/ या औपचारिक स्रोत से ऋण प्राप्त करने के लिए तीसरे पक्ष की गारंटी नहीं है। यहां सीजीटीएमएसई उन्हें व्यवहार्य सूक्ष्म और लघु उद्यमों की स्थापना के लिए ऋण प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए गारंटी प्रदान करके मदद के लिए हाथ बढ़ाता है। जिससे वे नौकरी चाहने वालों से नौकरी प्रदाता बन सकें और राष्ट्र-निर्माण में सार्थक योगदान दे सकें।
लक्ष्य
संपार्श्विक प्रतिभूति /तीसरे पक्ष की गारंटी की परेशानी के बिना बैंक ऋण की उपलब्धता पहली पीढ़ी के उद्यमियों को अपने स्वयं के सूक्ष्म और लघु उद्यम (एमएसई) की इकाई स्थापित करने के अपने सपने को साकार करने के लिए समर्थन का एक प्रमुख स्रोत होगी। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) मंत्रालय, भारत सरकार ने क्रेडिट गारंटी योजना (सीजीएस) शुरू की ताकि ऋण सुपुर्दगी प्रणाली को मजबूत किया जा सके और एमएसई क्षेत्र में ऋण के प्रवाह को सुविधाजनक बनाया जा सके। इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए, भारत सरकार और सिडबी ने सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) की स्थापना की।
श्रेणी |
गारंटी कवरेज की अधिकतम सीमा |
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जहां गारण्टीकृत ऋण सुविधा है |
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उपयुक्त |
₹ 5 लाख से अधिक ₹ 50 लाख तक |
₹ 50 लाख से अधिक ₹ 500 लाख तक |
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सूक्ष्म उद्यम |
85% |
75% |
75% |
पूर्वोत्तर क्षेत्र सिक्किम, जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश और लद्दाख केंद्र शासित में स्थित एमएसई प्रदेश सहित |
80% |
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महिला उद्यमी / एससी / एसटी उद्यमी / आकांक्षी जिले में स्थित एमएसई / जेडईडी प्रमाणित एमएसई / विकलांग व्यक्ति (पीडब्ल्यूडी) / अग्निवीर्स द्वारा प्रमोट किए गए एमएसई |
85% |
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उधारकर्ताओं की अन्य सभी श्रेणियां |
75% |
ऋणदाता को पात्र ऋण सुविधाओं को मंज़ूरी मिलते ही कवर करना चाहिए। गारंटी शुल्क के भुगतान की तारीख से गारंटी शुरू होगी और यह सावधि ऋण / समग्र ऋण के मामले में सावधि ऋण की सहमत कार्यकाल तक और 5 साल की अवधि के लिए चलेगी जहां केवल कार्यशील पूंजी सुविधाएं उधारकर्ताओं को दी जाती हैं, या ऐसी अवधि के लिए चलेगी जो इस संबंध में गारंटी ट्रस्ट द्वारा निर्दिष्ट की जाए।