Primary
Security vis-a-vis Collateral security/personal guarantee vis-à-vis third party guarantee
प्राथमिक
सुरक्षा की तुलना में संपार्श्विक सुरक्षा/व्यक्तिगत गारंटी की तुलना में तीसरे पक्ष की गारंटी
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Scheme document योजना दस्तावेज़ Fee Structure शुल्क संरचना -
Member Lending Institutions - Eligibility, responsibility etc. सदस्य ऋणदात्री संस्थाएँ – पात्रता, उत्तरदायित्व आदि | Eligible Borrowers पात्र उधारकर्ता Credit Facilities & Parameters ऋण सुविधाएं और पैरामीटर Primary Security vis-a-vis Collateral security/personal guarantee vis-à-vis third party guarantee प्राथमिक सुरक्षा की तुलना में संपार्श्विक सुरक्षा/व्यक्तिगत गारंटी की तुलना में तीसरे पक्ष की गारंटी Annual Guarantee Fee (AGF) वार्षिक गारंटी शुल्क(AGF) Credit guarantee - extent of cover, invocation, claim etc. ऋण गारंटी – कवर की मात्रा,गारंटी लागू करना, दावा आदि General सामान्य Legal Proceedings, OTS etc. कानूनी कार्यवाही, ओटीएस आदि। Frequently Asked IT / System related Questions आईटी/सिस्टम से संबंधित अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
List of MLI एमएलआई की सूची List of Documents for registration पंजीकरण के लिए दस्तावेजों की सूची
1. What is the difference between primary security and collateral security?
Primary security is the asset created out of the credit facility extended to the borrower and / or which are directly associated with the business / project of the borrower for which the credit facility has been extended. Collateral security is any other security offered for the said credit facility. For example, hypothecation of jewellery, mortgage of house, etc.Example: Land, Plant & Machinery or any other business property in the name of a proprietor or unit, if unencumbered, can be taken as primary security.
2. Under the Scheme, any third party guarantee obtained for the credit facilities will make them ineligible for guarantee cover. What is third party guarantee?
As per the extent guidelines no third party guarantee should be obtained if the account is to be covered under the Credit Guarantee Scheme. However, in case the constitution of the borrower is proprietary or partnership, the personal guarantee of proprietor/ partner is not treated as third party guarantee. Similarly, Personal guarantee of directors, where borrower constitution is a company will not be treated as third party guarantee. Personal guarantee of spouse, friend etc. will be treated as third party guarantee. However, in case of collateral obtained and covered under ‘Hybrid security’ product, third party guarantee of owner of the collateral security is permitted.
3. Whether Primary Security is mandatory for Coverage under CGTMSE ?
Yes, unsecured lending is not eligible under CGS-I. Obtaining Primary Security is mandatory for Guarantee Coverage.
1. प्राथमिक प्रतिभूति और संपार्श्विक प्रतिभूति के बीच क्या अंतर है?
प्राथमिक प्रतिभूति उधारकर्ता को दी गई ऋण सुविधा से सृजित आस्ति है और/या जो सीधे उधारकर्ता के व्यवसाय/परियोजना से जुड़ी होती है जिसके लिए ऋण सुविधा दी गई है। संपार्श्विक प्रतिभूति उक्त ऋण सुविधा के लिए दी जाने वाली कोई अन्य प्रतिभूति है। उदाहरण के लिए, आभूषणों का बंधक, घर का बंधक, आदि। उदाहरण के लिए मालिक या इकाई के नाम पर भूमि, संयंत्र और मशीनरी या कोई अन्य व्यावसायिक संपत्ति, यदि भार रहित है, तो उसे प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में लिया जा सकता है।
2. योजना के तहत, ऋण सुविधाओं के लिए प्राप्त कोई भी तृतीय पक्ष गारंटी उन्हें गारंटी कवर के लिए अयोग्य बना देगी। तृतीय पक्ष गारंटी क्या है?
सीमा दिशानिर्देशों के अनुसार यदि खाते को क्रेडिट गारंटी योजना के तहत कवर किया जाना है तो कोई तीसरे पक्ष की गारंटी नहीं ली जानी चाहिए। हालाँकि, यदि उधारकर्ता का गठन स्वामित्व या साझेदारी का है, तो मालिक/साझेदार की व्यक्तिगत गारंटी को तीसरे पक्ष की गारंटी के रूप में नहीं माना जाता है। इसी प्रकार, निदेशकों की व्यक्तिगत गारंटी, जहां उधारकर्ता एक कंपनी है, को तीसरे पक्ष की गारंटी के रूप में नहीं माना जाएगा। जीवनसाथी, मित्र आदि की व्यक्तिगत गारंटी को तीसरे पक्ष की गारंटी के रूप में माना जाएगा। हालाँकि, 'हाइब्रिड प्रतिभूति' उत्पाद के अंतर्गत प्राप्त और कवर की गई संपार्श्विक के मामले में, अचल संपत्ति के मालिक की तीसरे पक्ष की गारंटी की अनुमति है।
3. क्या सीजीटीएमएसई के तहत कवरेज के लिए प्राथमिक प्रतिभूति अनिवार्य है?
हां, असुरक्षित ऋण सीजीएस-1 के तहत पात्र नहीं है। गारंटी कवरेज के लिए प्राथमिक सुरक्षा प्राप्त करना अनिवार्य है।