Annual
Guarantee Fee (AGF)
वार्षिक
गारंटी शुल्क(AGF)
-
Scheme document योजना दस्तावेज़ Fee Structure शुल्क संरचना -
Member Lending Institutions - Eligibility, responsibility etc. सदस्य ऋणदात्री संस्थाएँ – पात्रता, उत्तरदायित्व आदि | Eligible Borrowers पात्र उधारकर्ता Credit Facilities & Parameters ऋण सुविधाएं और पैरामीटर Primary Security vis-a-vis Collateral security/personal guarantee vis-à-vis third party guarantee प्राथमिक सुरक्षा की तुलना में संपार्श्विक सुरक्षा/व्यक्तिगत गारंटी की तुलना में तीसरे पक्ष की गारंटी Annual Guarantee Fee (AGF) वार्षिक गारंटी शुल्क(AGF) Credit guarantee - extent of cover, invocation, claim etc. ऋण गारंटी – कवर की मात्रा,गारंटी लागू करना, दावा आदि General सामान्य Legal Proceedings, OTS etc. कानूनी कार्यवाही, ओटीएस आदि। Frequently Asked IT / System related Questions आईटी/सिस्टम से संबंधित अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
List of MLI एमएलआई की सूची List of Documents for registration पंजीकरण के लिए दस्तावेजों की सूची
1. Whether the incidence of Annual Guarantee Fee be passed on by the lender to the borrower?
The discretion is left to the MLI.
2. Whether the rates of Annual Guarantee Fee can be varied after the commencement of guarantee cover?
Any change in the Annual Guarantee Fee will be intimated to MLI from time to time. Any change in rate will have only prospective effect on the future proposals to be covered under the Scheme. As regards to Fee charged annually, it is payable on the outstanding loan amount instead of guaranteed amount for credit facilities sanctioned / renewed to MSEs on or after April 01, 2018 as per Circular No.139.
3. Is Annual Guarantee Fee is charged for NPA Accounts?
Yes, Annual Guarantee Fee (AGF) is charged till Application expiry date( Completion of tenure of loan) or Claim settlement year, whichever is earlier.
4. Is service fee payable even after lodgement of claim?
Yes, Annual Service Fee/AGF is required to pay after lodgement of claim till settlement of first instalment of 75% of the guaranteed amount. However, no claim can be lodged before the expiry of the initial lock-in period (ie.18 months from the date of issue of the guarantee cover or the date of last disbursement, whichever is later).
5. What would be the Annual Guarantee Fee that would be payable by the member-lending institution on credit facility sanctioned in excess of 200 lakh?
The Annual Guarantee Fee payable would be on the outstanding loan amount instead of guaranteed amount for credit facilities sanctioned / renewed to MSEs on or after April 01, 2018 as per Circular No.139/2017-18.
6. How is the Annual Guarantee fee payable for the first year?
In the first year of coverage of each guaranteed unit, the Annual Guarantee Fee is calculated for 1yr. In the succeeding year, it is worked out on pro-rata basis i.e. at the applicable rate of fee charged for the period (no. of days) of outstanding, till March 31. For calculation of Annual Guarantee Fee, number of days in a year is taken as 365. For subsequent years, service fee is charged for the whole year on the outstanding loan amount instead of guaranteed amount for credit facilities sanctioned / renewed to MSEs on or after April 01, 2018 as per Circular No.139 except for terminal year or closed cases where it is on pro rata basis.
7. As per Circular 139, AGF will be charged on the outstanding loan amount. What will the AGF charges where there has been no disbursement (TL) or no ulitisation (WC) in the guaranteed account.
In case of Working Capital, Expected Maximum Outstanding may be updated for calculation of fee amount and in case of undisbursed / partially disbursed Term Loan, fee shall be genrated on Guarantee amount.
8. How fee is calculated in case of Term Loan where outstanding is updated for partial / undisbursed case?
In case where Outstanding is updated for partial / undisbursed Term Loan, Fee is calculated on Guarantee Amount.
9. How fee is calculated in case of Term Loan where outstanding is updated for Fully Disbursed case?
In case where Outstanding is updated for Fully Disbursed Term Loan, fee is calculated on Principle Outstanding Amount (or Derived Outstanding in case of Hybrid Model.)
10. How fee is calculated in case of Hybrid coverage of Term Loan where outstanding is updated for partial / undisbursed case?
In case of Hybrid coverage where Outstanding is updated for partial / undisbursed Term Loan, Fee is calculated on Guarantee Amount.
11. How fee is calculated in case of Hybrid coverage of Term Loan where outstanding is updated for Fully Disbursed case?
Fee is calculated on derived outstanding by netting off collateral value from the outstanding as provided by MLI. Derived outstanding for fee generation = Actual principle outstanding as on 31st December less collateral value as mentioned at the time of guarantee coverage.
12. How fee is calculated where o/s is not updated or updated as 0 or 1?
In case where outstanding is not updated , Fee shall be charged on last year's outstanding/ Guarantee Amount. Guarantees in respect of Term Loans (in case of fully disbursed cases)/ Working Capital with negligible outstanding amount, account will be closed.
For Additional queries on AGF, you may also refer to Circular 190/ 2021-22 issued on January 03, 2022 available on CGTMSE website for more clarity.
13. How would the MLI know the applicable risk premium/discount as mentioned in Circular No 208. Is it available in portal?
The Report on Applicable Risk Premium to MLI is made available in CGTMSE system. Use following path to know the detail: Visit CGTMSE login >> Reports and MIS >> Risk Premium Reports >> wef 01 Dec 2022.
14.As per Circular 208, in case the MLI falls under the category say ‘Standard Rate plus Risk Premium of 15% on Standard Rate’, what would be the fee rate for a guarantee of ₹10 lakh?
In case MLI fall under the category of ‘Standard Rate plus Risk Premium of 15% on Standard Rate’, the applicable fee rate for a guarantee coverage of ₹10 lakh would be 0.86%
15.As per Circular 208, in case the MLI falls under the category say ‘Standard Rate plus Risk Premium of 15% on Standard Rate’, what would be the fee rate for a guarantee coverage of credit facility of ₹10 lakh where the unit is having an existing credit facility already covered for ₹20 lakh under CGTMSE?
In case MLI fall under the category of ‘Standard Rate plus Risk Premium of 15% on Standard Rate’, considering the total exposure of `₹30 lakh, the applicable fee rate for a guarantee coverage of ₹10 lakh would be 1.27%
16.As per Circular 208, in case the MLI fall under the category say ‘Standard Rate with discount of 10% on Standard Rate’, what would be the fee rate for a guarantee of ₹10 lakh?
In case MLI fall under the category of ‘Standard Rate with discount of 10% on Standard Rate’, the applicable fee rate for a guarantee coverage of ₹10 lakh would be 0.68%
17.As per Circular 208, in case the MLI fall under the category ‘Standard Rate plus Risk Premium of 15% on Standard Rate’, what would be the fee rate for Women Entrepreneur for a guarantee of `10 lakh? How it is calculated?
The applicable fee rate for a guarantee coverage of `10 lakh would be 0.78%. The detailed Calculation is as follows
Particulars |
Rate |
Guarantee Amount |
10 lakh |
Standard Rate (SR) |
0.75% |
MLI’s Risk rating |
Standard Rate plus Risk Premium of 15% on Standard Rate |
Addiotional Concession to Special Category – Women Entrepreneur |
10% |
Applicable Fee: |
0.78% |
18.As per Circular 208, in case the MLI fall under the category ‘Standard Rate plus Risk Premium of 50% on Standard Rate’, what would be the fee rate for Unit located in Aspirational District & ZED certified Unit for a guarantee of `10 lakh? How it is calculated?
The applicable fee rate for a guarantee coverage of `10 lakh would be 0.90%. The detailed Calculation is as follows
Particulars |
Rate |
Guarantee Amount |
10 lakh |
Standard Rate (SR) |
0.75% |
MLI’s Risk rating |
Standard Rate plus Risk Premium of 50% on Standard Rate |
Addiotional Concession to Special Category – Aspirational District & ZED certified Unit |
20% |
Applicable Fee: |
0.90% |
19. As per Circular 208, in case the MLI fall under the category ‘Standard Rate plus Risk Premium of 30% on Standard Rate’, what would be the fee rate for Unit located in Aspirational District, SC/ST Entrepreneur & ZED certified Unit for a guarantee of `10 lakh? How it is calculated?
The applicable fee rate for a guarantee coverage of `10 lakh would be 0.90%. The detailed Calculation is as follows
Particulars |
Rate |
Guarantee Amount |
10 lakh |
Standard Rate (SR) |
0.75% |
MLI’s Risk rating |
Standard Rate plus Risk Premium of 50% on Standard Rate |
Addiotional Concession to Special Category – Unit located in Aspirational District, SC/ST Entrepreneur & ZED certified Unit |
30% |
Applicable Fee: |
0.68% |
As per Circular 221, what will be the AGF structure for various Risk Premium?
The AGF Structure with various Risk Premium is as under:
Slab |
Standard Rate (SR)* |
Fee Rate after Discount |
Fee Rate with Risk Premium |
|||
(-10%) |
15% |
30% |
50% |
70% |
||
0-10 lakh |
0.37 |
0.33 |
0.43 |
0.48 |
0.56 |
0.63 |
Above 10-50 lakh |
0.55 |
0.50 |
0.63 |
0.72 |
0.83 |
0.94 |
Above 50-1 crore |
0.60 |
0.54 |
0.69 |
0.78 |
0.90 |
1.02 |
Above 1-2 crore |
1.20 |
1.08 |
1.38 |
1.56 |
1.80 |
2.04 |
Above 2-5 crore |
1.35 |
1.22 |
1.55 |
1.76 |
2.03 |
2.30 |
- क्या वार्षिक गारंटी शुल्क का भार ऋणदाता द्वारा उधारकर्ता को दिया जाएगा?
विवेकाधिकार एमएलआई पर छोड़ दिया गया है।
- क्या गारंटी कवर शुरू होने के बाद वार्षिक गारंटी शुल्क की दरों में बदलाव किया जा सकता है?
वार्षिक गारंटी शुल्क में किसी भी परिवर्तन के बारे में समय-समय पर एमएलआई को सूचित किया जाएगा। दर में किसी भी परिवर्तन का योजना के अन्तर्गत शामिल किए जाने वाले भावी प्रस्तावों पर केवल भावी प्रभाव पड़ेगा। जहां तक वार्षिक रूप से प्रभारित शुल्क का संबंध है, यह परिपत्र संख्या 139 के अनुसार 01 अप्रैल, 2018 को या उसके बाद एमएसई को स्वीकृत/नवीनीकृत ऋण सुविधाओं के लिए गारंटीकृत राशि के बजाय बकाया ऋण राशि पर देय है।
- क्या एनपीए खातों के लिए वार्षिक गारंटी शुल्क लिया जाता है?
जी हां, वार्षिक गारंटी शुल्क आवेदन की समाप्ति तिथि (ऋण का कार्यकाल पूरा होने) या दावा निपटान वर्ष, जो भी पहले हो, तक लिया जाता है।
- क्या दावा दायर करने के बाद भी सेवा शुल्क देय है?
हां, दावा दायर करने के बाद गारंटीशुदा राशि की 75% की पहली किस्त के निपटान तक वार्षिक सेवा शुल्क/वार्षिक गारंटी शुल्क का भुगतान करना आवश्यक है। हालाँकि, प्रारंभिक लॉक-इन अवधि (यानी गारंटी कवर जारी होने की तारीख से 18 महीने या अंतिम संवितरण की तारीख, जो भी बाद में हो) की समाप्ति से पहले कोई दावा दर्ज नहीं किया जा सकता है।
- वार्षिक गारंटी शुल्क क्या होगा जो सदस्य-ऋण देने वाली संस्था द्वारा 200 लाख से अधिक की स्वीकृत क्रेडिट सुविधा पर देय होगा?
परिपत्र संख्या 139/2017-18 के अनुसार 01 अप्रैल 2018 को या उसके बाद एमएसई को स्वीकृत/नवीनीकृत ऋण सुविधाओं के लिए वार्षिक शुल्क गारंटीकृत राशि के बजाय बकाया ऋण राशि पर देय होगा।
- प्रथम वर्ष के लिए वार्षिक गारंटी शुल्क कैसे देय है?
प्रत्येक गारंटीकृत इकाई के कवरेज के पहले वर्ष में, वार्षिक गारंटी शुल्क की गणना 1 वर्ष के लिए की जाती है। अगले वर्ष में, इसे आनुपातिक आधार पर यानी 31 मार्च तक बकाया अवधि (दिनों की संख्या) के लिए लागू शुल्क की दर की गणना की जाती है। वार्षिक गारंटी शुल्क की गणना के लिए, दिनों की संख्या वर्ष को 365 दिन के रूप में लिया जाता है। बाद के वर्षों के लिए, परिपत्र संख्या 139 के अनुसार 01 अप्रैल 2018 को या उसके बाद एमएसई को स्वीकृत/नवीनीकृत ऋण सुविधाओं के लिए गारंटीकृत राशि के बजाय बकाया ऋण राशि पर पूरे वर्ष के लिए सेवा शुल्क लिया जाता है सिवाय अंतिम वर्ष या बंद मामले को छोड़कर जहां यह आनुपातिक आधार पर है।
- परिपत्र 139 के अनुसार, बकाया ऋण राशि पर वार्षिक गारंटी शुल्क लगाया जाएगा। जहां गारंटीशुदा खाते में कोई संवितरण (सावधि ऋण) या कोई यूलिटाइजेशन (कार्यशील पूँजी ) नहीं हुआ है, वहां वार्षिक गारंटी शुल्क क्या होगा।
कार्यशील पूंजी के मामले में, अपेक्षित अधिकतम बकाया को शुल्क राशि की गणना के लिए अद्यतन किया जा सकता है और असंवितरित/आंशिक रूप से संवितरित सावधि ऋण के मामले में, शुल्क गारंटी राशि पर निकाला जाएगा।
- सावधि ऋण के मामले में शुल्क की गणना कैसे की जाती है जहां आंशिक/असंवितरित मामले के लिए बकाया अद्यतन किया जाता है?
ऐसे मामले में जहां आंशिक/असंवितरित सावधि ऋण के लिए बकाया अद्यतन किया जाता है, शुल्क की गणना गारंटी राशि पर की जाती है।
- सावधि ऋण के मामले में शुल्क की गणना कैसे की जाती है जहां बकाया राशि पूर्ण रूप से संवितरित मामले के लिए अद्यतन किया जाता है?
ऐसे मामले में जहां बकाया राशि को पूरी तरह से संवितरित सावधि ऋण के लिए अद्यतन किया जाता है, शुल्क की गणना मूल बकाया राशि (या हाइब्रिड मॉडल के मामले में निकाली गयी बकाया राशि) पर की जाती है।
- सावधि ऋण के हाइब्रिड कवरेज के मामले में शुल्क की गणना कैसे की जाती है, जहां आंशिक/असंवितरित मामले के लिए बकाया को अद्यतन किया जाता है?
हाइब्रिड कवरेज के मामले में जहां आंशिक / असंवितरित सावधि ऋण के लिए बकाया को अद्यतन किया जाता है, तो शुल्क की गणना गारंटी राशि पर की जाती है।
- सावधि ऋण के हाइब्रिड कवरेज के मामले में शुल्क की गणना कैसे की जाती है, जहां बकाया को पूरी तरह से संवितरित मामले के लिए अद्यतन किया जाता है?
शुल्क की गणना एमएलआई द्वारा प्रदान किए गए बकाया से संपार्श्विक मूल्य को घटाकर प्राप्त बकाया राशि पर की जाती है। शुल्क निकालने के लिए व्युत्पन्न बकाया = 31 दिसंबर को वास्तविक मूल बकाया से गारंटी कवरेज के समय उल्लिखित संपार्श्विक मूल्य से घटायें।
- शुल्क की गणना कैसे की जाती है जहां बकाया राशि को ० या १ के रूप में अपडेट या अपडेट नहीं किया गया है?
ऐसे मामले में जहां बकाया अद्यतन नहीं किया गया है, पिछले वर्ष की बकाया/गारंटी राशि पर शुल्क लिया जाएगा। सावधि ऋण (पूरी तरह से संवितरित मामलों में)/नगण्य बकाया राशि वाली कार्यशील पूंजी के संबंध में गारंटी, खाता बंद कर दिया जाएगा।
वार्षिक गारंटी शुल्क पर अतिरिक्त प्रश्नों के लिए आप सीजीटीएमएसई वेबसाइट पर उपलब्ध 03 जनवरी 2022 को जारी परिपत्र 190/2021-22 भी देख और समझ सकते हैं।
- एमएलआई को परिपत्र संख्या 208 में उल्लिखित लागू जोखिम प्रीमियम/छूट का पता कैसे चलेगा। क्या यह पोर्टल में उपलब्ध है?
एमएलआई के लिए लागू जोखिम प्रीमियम पर रिपोर्ट सीजीटीएमएसई प्रणाली में उपलब्ध कराई गई है। 01 दिसंबर 2022 से विवरण जानने के लिए निम्नलिखित पाथ का उपयोग करें: सीजीटीएमएसई लॉगिन >> रिपोर्ट और एमआईएस >> जोखिम प्रीमियम रिपोर्ट >> ।
- परिपत्र संख्या 208 के अनुसार, यदि एमएलआई 'मानक दर और मानक दर पर 15% का जोखिम प्रीमियम' श्रेणी के अंतर्गत आता है, तो ₹10 लाख की गारंटी के लिए शुल्क दर क्या होगी?
यदि एमएलआई 'मानक दर प्लस मानक दर पर 15% का जोखिम प्रीमियम' की श्रेणी में आता है, तो ₹10 लाख की गारंटी कवरेज के लिए लागू शुल्क दर 0.86% होगी।
- परिपत्र संख्या 208 के अनुसार, यदि एमएलआई 'मानक दर प्लस मानक दर पर 15% का जोखिम प्रीमियम' श्रेणी के अंतर्गत आता है, तो ₹10 लाख की क्रेडिट सुविधा की गारंटी कवरेज के लिए शुल्क दर क्या होगी जहां इकाई के पास है मौजूदा क्रेडिट सुविधा पहले से ही सीजीटीएमएसई के तहत ₹20 लाख के लिए कवर की गई है?
यदि एमएलआई 'मानक दर प्लस मानक दर पर 15% का जोखिम प्रीमियम' की श्रेणी में आता है, तो `30 लाख के कुल एक्सपोजर पर विचार करते हुए, ₹10 लाख की गारंटी कवरेज के लिए लागू शुल्क दर 1.27% होगी।
- परिपत्र संख्या 208 के अनुसार, यदि एमएलआई मानक दर पर 10% की छूट के साथ मानक दर' श्रेणी के अंतर्गत आता है, तो ₹10 लाख की गारंटी के लिए शुल्क दर क्या होगी?
यदि एमएलआई 'मानक दर पर 10% की छूट के साथ मानक दर' की श्रेणी में आता है, तो ₹10 लाख की गारंटी कवरेज के लिए लागू शुल्क दर 0.68% होगी।
- परिपत्र संख्या 208 के अनुसार, यदि एमएलआई 'मानक दर और मानक दर पर 15% का जोखिम प्रीमियम' श्रेणी के अंतर्गत आता है, तो `10 लाख की गारंटी के लिए महिला उद्यमी के लिए शुल्क दर क्या होगी? इसकी गणना कैसे की जाती है?
`10 लाख रुपये की गारंटी कवरेज के लिए लागू शुल्क दर 0.78% होगी। विस्तृत गणना इस प्रकार है:
विवरण |
दर |
गारंटी राशि |
10 लाख |
मानक दर |
0.75% |
सदस्य ऋणदात्री संस्था की जोखिम रेटिंग |
मानक दर प्लस मानक दर पर 15% की जोखिम प्रीमियम
|
विशेष श्रेणी के लिए अतिरिक्त छूट – महिला उद्यमी |
10% |
लागू शुल्क: |
0.78% |
- परिपत्र 208 के अनुसार, यदि एमएलआई 'मानक दर पर 50% की मानक दर प्लस जोखिम प्रीमियम' श्रेणी के अंतर्गत आता है, तो 10 लाख रुपये की गारंटी के लिए आकांक्षी जिले और जेडईडी प्रमाणित इकाई में स्थित इकाई के लिए शुल्क दर क्या होगी ? इसकी गणना कैसे की जाती है?
`10 लाख रुपये की गारंटी कवरेज के लिए लागू शुल्क दर 0.90% होगी। विस्तृत गणना इस प्रकार है।
विवरण |
दर |
गारंटी राशि |
10 लाख |
मानक दर |
0.75% |
सदस्य ऋणदात्री संस्था की जोखिम रेटिंग |
मानक दर पर 50% की मानक दर प्लस जोखिम प्रीमियम
|
विशेष श्रेणी - आकांक्षी जिला और जेडईडी प्रमाणित इकाई को अतिरिक्त रियायतें |
20% |
लागू शुल्क: |
0.90% |
- परिपत्र 208 के अनुसार, यदि एमएलआई 'मानक दर और मानक दर पर 30% का जोखिम प्रीमियम' श्रेणी के अंतर्गत आता है, तो आकांक्षी जिले में स्थित इकाई, एससी/एसटी उद्यमी और जेडईडी प्रमाणित इकाई के लिए 10 लाख की गारंटी के लिए शुल्क दर क्या होगी? इसकी गणना कैसे की जाती है?
`10 लाख की गारंटी कवरेज के लिए लागू शुल्क दर 0.90% होगी। विस्तृत गणना इस प्रकार है।
विवरण |
दर |
गारंटी राशि |
10 लाख |
मानक दर |
0.75% |
सदस्य ऋणदात्री संस्था की जोखिम रेटिंग |
मानक दर पर 50% की मानक दर प्लस जोखिम प्रीमियम |
विशेष श्रेणी के लिए अतिरिक्त रियायतें - आकांक्षी जिले में स्थित इकाई, एससी/एसटी उद्यमी और जेडईडी प्रमाणित इकाई |
30% |
लागू शुल्क : |
0.68% |
परिपत्र संख्या 221 के अनुसार, विभिन्न जोखिम प्रीमियम के लिए वार्षिक गारंटी शुल्क संरचना क्या होगी??
विभिन्न जोखिम प्रीमियम के साथ वार्षिक गारंटी शुल्क संरचना इस प्रकार है:
स्लैब |
मानक दर |
छूट के बाद शुल्क दर |
जोखिम प्रीमियम के साथ शुल्क दर |
|||
(-10%) |
15% |
30% |
50% |
70% |
||
0-10 लाख |
0.37 |
0.33 |
0.43 |
0.48 |
0.56 |
0.63 |
10 से अधिक -50 लाख तक |
0.55 |
0.50 |
0.63 |
0.72 |
0.83 |
0.94 |
50 से अधिक -1 करोड़ तक |
0.60 |
0.54 |
0.69 |
0.78 |
0.90 |
1.02 |
1से अधिक -2 करोड़ तक |
1.20 |
1.08 |
1.38 |
1.56 |
1.80 |
2.04 |
2 से अधिक -5 करोड़ तक |
1.35 |
1.22 |
1.55 |
1.76 |
2.03 |
2.30 |