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FAQs पूछे जाने वाले समान प्रश्न

Frequently Asked Questions (FAQs) on CREDIT GUARANTEE SCHEME FOR PM SVANIDHI

1. What is PM Street Vendor’s AtmaNirbhar Nidhi (PM SVANidhi) ?

PM SVANidhi is a Scheme of Ministry of Housing & Urban Affairs (MoHUA) for sanction of working capital loan upto Rs. 10,000 to street vendors through the Lending Institutions. For details of the Scheme, please visit https://pmsvanidhi.mohua.gov.in

2. What is Credit Guarantee Scheme for PM SVANIDHI (CGS-PMS)?

Credit Guarantee Scheme for PM SVANidhi is the graded guarantee scheme under which the credit product / loan would be guaranteed by Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises (CGTMSE). The CGS-PMS is a portfolio guarantee provided by CGTMSE to Member Lending Institutions (MLIs) for facilitating sanction of Working Capital (WC) loan of upto Rs.10,000/- to individual street vendors.

3. What is the objective of the Scheme?

To provide portfolio-based guarantee coverage to the Member Lending Institutions (MLIs) of CGTMSE to facilitate sanction of working capital loan up to Rs.10,000 as per PM SVANidhi.

4. What is the amount of Initial working capital loan?

The initial working capital loan is upto Rs.10,000/-.

5. Whether subsequent loan under PM SVANidhi is eligible ?

Yes. On timely or early repayment, the vendors will be eligible for the next loan with an enhanced limit of a maximum of 200% of the earlier loan, subject to a ceiling of ₹20,000/-.

6. What will be the Tenure of the loan?

Tenure of the loan will be maximum of 1 year. Frequently Asked Questions (FAQs) on CREDIT GUARANTEE SCHEME FOR PM SVANIDHI

7. Who are the eligible Lenders / MLIs under the Scheme?

All Scheduled Commercial Banks, Regional Rural Banks (RRBs), Small Finance Banks (SFBs), Cooperative Banks, Non-Banking Finance Companies (NBFCs), Micro Finance Institutions (MFIs) & SHG Banks established in some States/UTs e.g. Stree Nidhi etc. who on-board CGTMSE by signing the given undertaking.

8. Whether a new vendor can start a business under the Scheme?

No. The Scheme is available to all street vendors engaged in vending in urban areas as on or before March 24, 2020.

9. Who are the eligible vendors to avail loan under PM SVANidhi Scheme ?

The eligible vendors will be identified as per following criteria: (i) Street vendors in possession of Certificate of Vending / Identity Card issued by Urban Local Bodies (ULBs); (ii) The vendors, who have been identified in the survey but have not been issued Certificate of Vending / Identity Card; (iii) Street Vendors, left out of the ULB led identification survey or who have started vending after completion of the survey and have been issued Letter of Recommendation (LoR) to that effect by the ULB / Town Vending Committee (TVC); and (iv) The vendors of surrounding development/ peri-urban / rural areas vending in the geographical limits of the ULBs and have been issued Letter of Recommendation (LoR) to that effect by the ULB / TVC.

10. Whether all loans sanctioned and disbursed to Street Vendors are eligible for guarantee coverage?

No. The loans sanctioned and disbursed to eligible street vendors under PM SVANidhi Scheme are eligible for guarantee coverage.

11. Will MLIs be required to furnish any Undertaking for registration with CGTMSE for the purpose of this Scheme?

Yes. As a part of registration, MLIs will be required to submit a one time Undertaking to CGTMSE for the purpose of this Scheme as per the prescribed format. Frequently Asked Questions (FAQs) on CREDIT GUARANTEE SCHEME FOR PM SVANIDHI

12. Whether the loans sanctioned and disbursed under PM SVANidhi prior to date of execution of the Undertaking /submission to CGTMSE / Trust is eligible?

Yes. The benefit of guarantee cover under the Scheme will be available to all the lending institutions since the launch of the scheme i.e., 2nd July 2020, irrespective of date of execution of the Undertaking to be furnished to the Trust.

13. Whether Undertaking to be submitted by Lending Institutions before lodging the portfolio for guarantee cover ?

Yes. Guarantees will be approved after furnishing of the undertaking by the MLIs.

14. Whether any cut-off date applicable for sanction of loan under the Guarantee Scheme ?

All loans sanctioned on and after July 02, 2020 under PM SVANidhi Scheme are eligible.

15. What would be Interest Rate charged for the working capital loan under PM SVANidhi Scheme?

In case of Scheduled Commercial Banks, Regional Rural Banks (RRBs), Small Finance Banks (SFBs), Cooperative Banks & SHG Banks, the rates will be as per their prevailing rates of interest. Banks using BCs for sourcing and monitoring function for the Scheme can have a differential interest rate structure for the Scheme, to provide for the cost towards BCs, subjects to any regulatory caps that may have been imposed by RBI. In case of NBFC, NBFC-MFIs etc., interest rates will be as per RBI guidelines for respective lender category. In respect of MFIs (non NBFC) & other lender categories not covered under the RBI guidelines, interest rates under the scheme would be applicable as per the extant RBI guidelines for NBFC-MFIs.

16. Whether any collateral security is required to avail the loan?

No collateral security is required to avail the loan from the Member Lending Institution. Frequently Asked Questions (FAQs) on CREDIT GUARANTEE SCHEME FOR PM SVANIDHI

17. What would be the guarantee coverage available for MLIs under the Scheme?

The Scheme has a provision of Graded Guarantee Cover for the loans sanctioned, as indicated below, which will be operated on portfolio basis: a) First Loss Default (Up to 5%): 100% b) Second Loss (beyond 5% up to 15%): 75% of default portfolio c) Maximum guarantee coverage will be 15% of the year portfolio Illustrations: (i) In an MLI covers a portfolio of Rs.100 crore and has a portfolio loss of Rs.5 crore, 100% of the loss (Rs.5 crore) shall be covered by CGTMSE. (ii) In an MLI covers a portfolio of Rs.100 crore and has a portfolio loss of Rs.15 crore, then CGTMSE will cover Rs.12.50 crore loss (100% of Rs.5 crore + 75% of Rs.10 crore). (iii) In an MLI covers a portfolio of Rs.100 crore and has a portfolio loss of more than Rs.15 crore, then CGTMSE coverage will be still Rs.12.50 crore.

18. What is the period for calculation of the year portfolio, either Calendar year or Financial Year?

Portfolio creation would be recognised on annual basis ending with the Financial Year and eligibility of claim will be based on such annual portfolio.

19. Whether AADHAAR No. of borrowers is required to be shared with CGTMSE for Guarantee coverage?

Aadhaar Number of the borrower is not required for availing guarantee from CGTMSE and lending institution can provide PMS No. of the borrowers as the Unique Identification Number (PMS No. is generated at the successful submission of application by an eKYC verified street vendor).

20. How to obtain the coverage, whether individual guarantee is obtained?

No. The Trust shall provide guarantee cover on portfolio basis for credit facilities extended by Member Lending Institution(s) to eligible borrower. All loans sanctioned in a month can be pooled together and lodged for guarantee as a portfolio. Frequently Asked Questions (FAQs) on CREDIT GUARANTEE SCHEME FOR PM SVANIDHI

21. Will any guarantee fee be charged under the Scheme by CGTMSE?

No, CGTMSE will not charge any guarantee fee under the Scheme.

22. Whether the unsecured loan provided under PM SVANidhi Scheme will be eligible for guarantee cover ?

Yes. Unsecured loan provided to the borrower under this Scheme will be eligible for the guarantee cover from CGTMSE.

23. Whether any documentation between the lender and the borrower is required for availing guarantee cover?

No. The issue of documentation between the lender and the borrower will be sole prerogative of the Lending Institution and CGTMSE will not insist on any documentation for availing credit guarantee.

24. Whether any benefit on risk weight is available on the portfolio guaranteed with CGTMSE?

Risk weight for this portfolio will apply as per the extant RBI guidelines.

25. What is the process for invocation of guarantee?

MLIs are required to invoke the guarantee once the accounts turns into NPA. MLIs to pool all the accounts in a particular quarter and lodge for claim during the next quarter.

26. Whether any limitation period is there for invoking guarantee / lodgement of claim?

Yes. The lending institution may invoke the guarantee / lodge claim application in respect of credit facilities under a portfolio within a maximum period of 1 year from the NPA date.

27. Whether initiation of legal proceedings is necessary?

Initiation of legal proceedings is not necessary given the small loan size.

28. If legal initiation is not necessary what is the process for submitting claims ?

Lending Institutions are expected to have their own prudent recovery measures and may submit management certificate confirming that the amount Frequently Asked Questions (FAQs) on CREDIT GUARANTEE SCHEME FOR PM SVANIDHI due and payable to the lending institution in respect of the loan has not been paid and the dues have been classified by the lending institution as Non Performing Asset.

29. On lodgement of claim application by the MLI, how the claims in a portfolio will be settled?

On lodgement of claim application by MLI on quarterly basis, CGTMSE would settle the claim. Trust shall pay in one instalment 100% of the portfolio guaranteed amount on preferring of eligible claim by the lending institution within 30 days subject to the extant guidelines. Claim settlements would be carried out quarterly subject to maximum guarantee coverage of 15% of the year portfolio.

30. Can you please give us an illustration of the portfolio claim settlements?

The Scheme has a provision of Graded Guarantee Cover for the loans sanctioned which will be operated on portfolio basis: a) First Loss Default (Up to 5%): 100% b) Second Loss (beyond 5% up to 15%): 75% of default portfolio Settlement of claims - Illustrations NPA Scenarios on a portfolio NPA @ 15% NPA @ 8% NPA @ 25% Details (Rs. Crore) (Rs. Crore) (Rs. Crore) Loan portfolio created 100.00 100.00 100.00 Assumed NPA % 15.00 8.00 25.00 Maximum NPA Cap under the Scheme 15% 15% 15% CGTMSE liability 100% coverage upto first 5% loss of portfolio 5.00 5.00 5.00 75% guarantee cover beyond 5% upto 15% loss of the portfolio (i.e. 75% on 5- 15% loss) 7.50 2.25 7.50 Total Claim Payable by CGTMSE 12.50 7.25 12.50 Note : In an MLI covers a portfolio of Rs.100 crore and has a portfolio loss of more than Rs.15 crore, then the eligible claim amount will be Rs.12.50 crore.

31. Whether MLIs are required to pass on the recoveries received after the settlement of claims?

Any recovery made from the NPA portfolio against which claim has been settled by CGTMSE will be allowed to be adjusted against future claim, if any, else will be returned to CGTMSE by the concerned lending institutions. Frequently Asked Questions (FAQs) on CREDIT GUARANTEE SCHEME FOR PM SVANIDHI However, lending institutions will be required to file annual returns for 2 years after settlement of the last claim against a created portfolio in a FY about recovery made from the borrowers against which claim has been settled by CGTMSE. Amount payable to CGTME out of the recovery proceeds will be returned to CGTMSE after which accounts will be treated as finally settled and closed.

32. Will there be inspection of cases covered under the Scheme?

Yes. CGTMSE reserves the right to inspect cases covered under the Scheme at any given time.

33. Who can provide answers to any further queries related to guarantee coverage?

Please address your queries/suggestions to querysvs@cgtmse.in.

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पी एम स्वनिधि के लिये ऋण गारंटी योजना के संदर्भ में प्राय: पूछे जाने वाले प्रश्न

1. पीएम स्ट्रीट वेंडर की आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) क्या है?

पीएम स्वनिधि योजना आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय की एक योजना है जो ऋणदात्री संस्थाओं के माध्यम से स्ट्रीट वेंडरों को रू 10,000 रुपये तक की कार्यशील पूंजी ऋण की मंजूरी देती है। योजना के विवरण के लिए कृपया https://pmsvanidih.mohua.gov.in पर जाएं।

2. पीएम स्वनिधि (सीजीएस-पीएमएस) के लिए क्रेडिट गारंटी योजना क्या है?

पीएम स्वनिधि के लिए क्रेडिट गारंटी योजना एक श्रेणीबद्ध गारंटी योजना है जिसके तहत क्रेडिट उत्पाद/ऋण की गारंटी सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) द्वारा दी जाएगी। सीजीएस-पीएमएस व्यक्तिगत स्ट्रीट वेंडरों को 10,000 रुपये तक के कार्यशील पूंजी (डब्ल्यूसी) ऋण की मंजूरी की सुविधा के लिए सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं (एमएलआई) को सीजीटीएमएसई द्वारा प्रदान की गई एक पोर्टफोलियो गारंटी है।.

3. इस योजना का उद्देश्य क्या है ?

सीजीटीएमएसई के सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं (एमएलआई) को पोर्टफोलियो-आधारित गारंटी कवरेज प्रदान करना ताकि पीएम स्वनिधि के अनुसार 10,000 रुपये तक के कार्यशील पूंजी ऋण की मंजूरी की सुविधा मिल सके।

4. प्रारंभिक कार्यशील पूंजी ऋण की राशि क्या है?

प्रारंभिक कार्यशील पूंजी ऋण रु. 10,000/- तक है.

5. क्या पीएम स्वनिधि के तहत अगला ऋण पात्र है?

जी हाँ। समय पर या जल्दी चुकौती करने पर, विक्रेता पहले के ऋण के अधिकतम 200% की बढ़ी हुई सीमा के साथ अगले ऋण के लिए पात्र होंगे, जो कि ₹20,000/- की सीमा के अधीन होगी।

6. इस ऋण की अवधि क्या होगी?

ऋण की अवधि अधिकतम 1 वर्ष होगी। पीएम स्वनिधि के लिए क्रेडिट गारंटी योजना पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)देखें।

7.इस योजना के तहत पात्र ऋणदाता/एमएलआई कौन हैं?

कुछ राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में स्थापित सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी), लघु वित्त बैंक (एसएफबी), सहकारी बैंक, गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियां (एनबीएफसी), सूक्ष्म वित्त संस्थान (एमएफआई) और एसएचजी बैंक जैसे स्त्री निधि आदि जो दिए गए वचन पत्र पर हस्ताक्षर करके सीजीटीएमएसई से जुड़ते हैं।

8. क्या कोई नया विक्रेता योजना के तहत व्यवसाय शुरू कर सकता है?

नहीं, यह योजना 24 मार्च, 2020 तक या उससे पहले शहरी क्षेत्रों में वेंडिंग में लगे सभी स्ट्रीट वेंडरों के लिए उपलब्ध है।

9.पीएम स्वनिधि योजना के तहत ऋण लेने के लिए पात्र विक्रेता कौन हैं?

पात्र विक्रेताओं की पहचान निम्नलिखित मानदंडों के अनुसार की जाएगी: (i) शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) द्वारा जारी वेंडिंग प्रमाणपत्र/पहचान पत्र रखने वाले स्ट्रीट वेंडर; (ii) वे विक्रेता, जिनकी सर्वेक्षण में पहचान की गई है, लेकिन उन्हें वेंडिंग प्रमाणपत्र/पहचान पत्र जारी नहीं किया गया है; (iii) स्ट्रीट वेंडर, यूएलबी के नेतृत्व वाले पहचान सर्वेक्षण से बाहर रह गए हैं या जिन्होंने सर्वेक्षण पूरा होने के बाद वेंडिंग शुरू कर दी है और उन्हें यूएलबी / टाउन वेंडिंग कमेटी (टीवीसी) द्वारा इस आशय का अनुशंसा पत्र (एलओआर) जारी किया गया है; और (iv) आसपास के विकास/परि-शहरी/ग्रामीण क्षेत्रों के विक्रेता यूएलबी की भौगोलिक सीमा में वेंडिंग करते हैं और उन्हें यूएलबी/टीवीसी द्वारा इस आशय का अनुशंसा पत्र (एलओआर) जारी किया गया है।

10. क्या स्ट्रीट वेंडरों को स्वीकृत और वितरित सभी ऋण गारंटी कवरेज के लिए पात्र हैं?

नहीं, पीएम स्वनिधि योजना के तहत पात्र स्ट्रीट वेंडरों को स्वीकृत और वितरित ऋण ही गारंटी कवरेज के लिए पात्र हैं।

11.क्या एमएलआई को इस योजना के प्रयोजन के लिए सीजीटीएमएसई के साथ पंजीकरण के लिए कोई वचन-पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी?

जी हाँ। पंजीकरण के एक भाग के रूप में, एमएलआई को निर्धारित प्रारूप के अनुसार इस योजना के प्रयोजन के लिए सीजीटीएमएसई को एक बार वचन- पत्र प्रस्तुत करना होगा। पीएम स्वनिधि के लिए क्रेडिट गारंटी योजना पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) देखें।

12. क्या वचन- पत्र के निष्पादन/सीजीटीएमएसई/ट्रस्ट को प्रस्तुत करने की तारीख से पहले पीएम स्वनिधि के तहत स्वीकृत और वितरित ऋण पात्र हैं?

जी हाँ। योजना के तहत गारंटी कवर का लाभ सभी ऋणदात्री संस्थाओं को योजना के शुभारंभ के बाद से यानी 2 जुलाई 2020 से उपलब्ध होगा, चाहे ट्रस्ट को प्रस्तुत किए जाने वाले वचन-पत्र के निष्पादन की तारीख कुछ भी हो।

13. क्या ऋणदात्री संस्थाओं को गारंटी कवर के लिए पोर्टफोलियो जमा करने से पहले अंडरटेकिंग जमा करनी होगी?

जी हाँ। एमएलआई द्वारा वचन-पत्र प्रस्तुत करने के बाद गारंटी को मंजूरी दी जाएगी।

14. क्या गारंटी योजना के तहत ऋण की मंजूरी के लिए कोई अंतिम तिथि लागू है?

पीएम स्वनिधि योजना के तहत 02 जुलाई, 2020 को और उसके बाद स्वीकृत सभी ऋण पात्र हैं।

15.पीएम स्वनिधि योजना के तहत कार्यशील पूंजी ऋण के लिए ब्याज दर क्या होगी?

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी), लघु वित्त बैंकों (एसएफबी), सहकारी बैंकों और एसएचजी बैंकों के मामले में दरें उनकी प्रचलित ब्याज दरों के अनुसार होंगी। योजना के लिए सोर्सिंग और निगरानी कार्यों के लिए बीसी का उपयोग करने वाले बैंक, आरबीआई द्वारा लगाए गए किसी भी नियामक सीमा के अधीन, बीसी की लागत को प्रदान करने के लिए योजना के लिए एक अलग ब्याज दर संरचना रख सकते हैं। एनबीएफसी, एनबीएफसी-एमएफआई आदि के मामले में, ब्याज दरें संबंधित ऋणदाता श्रेणी के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार होंगी। एमएफआई (गैर एनबीएफसी) और आरबीआई दिशानिर्देशों के तहत कवर नहीं की गई अन्य ऋणदाता श्रेणियों के संबंध में, योजना के तहत ब्याज दरें एनबीएफसी-एमएफआई के लिए मौजूदा भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार लागू होंगी।

16. क्या ऋण प्राप्त करने के लिए किसी संपार्श्विक प्रतिभूति की आवश्यकता है?

सदस्य ऋणदात्री संस्था से ऋण प्राप्त करने के लिए किसी संपार्श्विक प्रतिभूति की आवश्यकता नहीं होती है। पीएम स्वनिधि के लिए क्रेडिट गारंटी योजना पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)देखें

17.इस योजना के तहत एमएलआई के लिए उपलब्ध गारंटी कवरेज क्या होगा?

योजना में स्वीकृत ऋणों के लिए ग्रेडेड गारंटी कवर का प्रावधान है, जैसा कि नीचे बताया गया है, जिसे पोर्टफोलियो के आधार पर संचालित किया जाएगा: ए) पहला नुकसान डिफ़ॉल्ट (5% तक): 100%, बी) दूसरा नुकसान (5% से 15% से अधिक तक): डिफ़ॉल्ट पोर्टफोलियो का 75% , सी) अधिकतम गारंटी कवरेज वर्ष पोर्टफोलियो का 15% होगा । विवरण (i) एक एमएलआई में 100 करोड़ रुपये के पोर्टफोलियो को कवर करता है और उसे 5 करोड़ के पोर्टफोलियो का नुकसान होता है नुकसान का 100% (रु. 5 करोड़) सीजीटीएमएसई द्वारा कवर किया जाएगा। (ii) एक एमएलआई 100 करोड़ रुपये के पोर्टफोलियो को कवर करता है और उसका पोर्टफोलियो घाटा 15 करोड़ रुपये है, तो सीजीटीएमएसई 12.50 करोड़ रुपये के नुकसान को कवर करेगा (5 करोड़ रुपये का 100% + 10 करोड़ रुपये का 75%) ). (iii) यदि कोई एमएलआई 100 करोड़ रुपये के पोर्टफोलियो को कवर करता है और उसका पोर्टफोलियो घाटा 15 करोड़ रुपये से अधिक है, तो सीजीटीएमएसई कवरेज अभी भी 12.50 करोड़ रुपये होगा।

18. कैलेंडर वर्ष या वित्तीय वर्ष, वर्ष पोर्टफोलियो की गणना की अवधि क्या है?

पोर्टफोलियो निर्माण को वित्तीय वर्ष के साथ समाप्त होने वाले वार्षिक आधार पर मान्यता दी जाएगी और दावे की पात्रता ऐसे वार्षिक पोर्टफोलियो पर आधारित होगी।

19. क्या गारंटी कवरेज के लिए उधारकर्ताओं का आधार नंबर सीजीटीएमएसई के साथ साझा किया जाना आवश्यक है?

सीजीटीएमएसई से गारंटी प्राप्त करने के लिए उधारकर्ता की आधार नंबर की आवश्यकता नहीं है और ऋणदात्री संस्था विशिष्ट पहचान संख्या के रूप में उधारकर्ताओं की पीएमएस संख्या प्रदान कर सकती है (पीएमएस संख्या एक ईकेवाईसी सत्यापित स्ट्रीट विक्रेता द्वारा आवेदन के सफल प्रस्तुतिकरण पर उत्पन्न होती है)।

20. कवरेज कैसे प्राप्त करें, क्या व्यक्तिगत गारंटी प्राप्त की जाती है?

नहीं, ट्रस्ट पात्र उधारकर्ता को सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं द्वारा दी गई ऋण सुविधाओं के लिए पोर्टफोलियो आधार पर गारंटी कवर प्रदान करेगा। एक महीने में मंज़ूर किए गए सभी ऋणों को एक साथ जोड़कर एक पोर्टफोलियो के रूप में गारंटी के लिए दर्ज किया जा सकता है। पीएम स्वनिधि के लिए क्रेडिट गारंटी योजना पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)देखें।

21. क्या सीजीटीएमएसई द्वारा योजना के तहत कोई गारंटी शुल्क लिया जाएगा?

नहीं, सीजीटीएमएसई योजना के तहत कोई गारंटी शुल्क नहीं लेगा।

22. क्या पीएम स्वनिधि योजना के तहत प्रदान किया गया अप्रतिभूत ऋण गारंटी कवर के लिए पात्र होगा?

जी हाँ। इस योजना के तहत उधारकर्ता को प्रदान किया गया अप्रतिभूत ऋण सीजीटीएमएसई से गारंटी कवर के लिए पात्र होगा।

23. क्या गारंटी कवर का लाभ उठाने के लिए ऋणदाता और उधारकर्ता के बीच किसी दस्तावेज की आवश्यकता होती है?

नहीं, ऋणदात्री संस्था और उधारकर्ता के बीच दस्तावेजीकरण का मुद्दा ऋण देने वाली संस्था का एकमात्र विशेषाधिकार होगा और सीजीटीएमएसई क्रेडिट गारंटी प्राप्त करने के लिए किसी भी दस्तावेज पर जोर नहीं देगा।

24. क्या सीजीटीएमएसई के साथ गारंटीकृत पोर्टफोलियो पर जोखिम भार पर कोई लाभ उपलब्ध है?

इस पोर्टफोलियो के लिए जोखिम भार भारतीय रिजर्व बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार लागू होगा।

25. गारंटी लागू करने की प्रक्रिया क्या है?

एक बार खाते एनपीए में बदल जाने पर एमएलआई को गारंटी लागू करने की आवश्यकता होती है। एमएलआई को एक विशेष तिमाही में सभी खातों को पूल करना होगा और अगली तिमाही के दौरान दावा दायर करना होगा।

26. क्या गारंटी लागू करने/दावा दाखिल करने के लिए कोई सीमा अवधि है?

हाँ। ऋणदात्री संस्था एनपीए तिथि से अधिकतम 1 वर्ष की अवधि के भीतर पोर्टफोलियो के तहत क्रेडिट सुविधाओं के संबंध में गारंटी / दावा आवेदन दायर कर सकती है।

27. क्या कानूनी कार्यवाही शुरू करना आवश्यक है?

छोटे ऋण आकार को देखते हुए कानूनी कार्यवाही शुरू करना आवश्यक नहीं है।

28. यदि कानूनी कार्रवाई की शुरुआत आवश्यक नहीं है तो दावे प्रस्तुत करने की प्रक्रिया क्या है?

ऋणदात्री संस्थानों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने स्वयं के विवेकपूर्ण वसूली उपाय करें और वे इस बात की पुष्टि करते हुए प्रबंधन प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं कि ऋण के संबंध में ऋणदात्री संस्था को देय ऋण गारंटी योजना पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) की राशि का भुगतान नहीं किया गया है और देय संस्थाओं द्वारा देय राशि को अनर्जक आस्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

29. एमएलआई द्वारा दावा आवेदन दाखिल करने पर, पोर्टफोलियो में दावों का निपटान कैसे किया जाएगा?

तिमाही आधार पर एमएलआई द्वारा दावा आवेदन दाखिल करने पर, सीजीटीएमएसई दावे का निपटान करेगा। ट्रस्ट मौजूदा दिशानिर्देशों के अधीन 30 दिनों के भीतर ऋणदात्री संस्था द्वारा पात्र दावे को प्राथमिकता देने पर पोर्टफोलियो गारंटीकृत राशि का 100% का एक किस्त में भुगतान करेगा। दावा निपटान वर्ष पोर्टफोलियो के 15% की अधिकतम गारंटी कवरेज के अधीन त्रैमासिक रूप से किया जाएगा।

30. क्या आप कृपया हमें पोर्टफोलियो दावा निपटान का एक उदाहरण दे सकते हैं?

इस योजना में स्वीकृत ऋणों के लिए ग्रेडेड गारंटी कवर का प्रावधान है जो पोर्टफोलियो के आधार पर संचालित किया जाएगा: ए) पहला नुकसान चूक (5% तक): 100%, बी) दूसरा नुकसान (5% से अधिक 15% तक): डिफ़ॉल्ट पोर्टफोलियो का 75% दावों का निपटान - एक पोर्टफोलियो पर एनपीए परिदृश्य एनपीए @ 15% एनपीए @ 8% एनपीए @ 25% विवरण (करोड़ रुपये) (करोड़ रुपये) (करोड़ रुपये) बनाया गया ऋण पोर्टफोलियो 100.00 100.00 100.00 अनुमानित एनपीए % 15.00 8.00 25.00 योजना के तहत अधिकतम एनपीए कैप 15% 15% 15% सीजीटीएमएसई देनदारी पोर्टफोलियो के पहले 5% नुकसान तक 100% कवरेज 5.00 5.00 5.00 5% से अधिक गारंटी कवर पोर्टफोलियो के 15% नुकसान तक (यानी 75% पर) 5- 15% हानि) 7.50 2.25 7.50 सीजीटीएमएसई द्वारा देय कुल दावा 12.50 7.25 12.50 नोट: एक एमएलआई में 100 करोड़ रुपये का पोर्टफोलियो शामिल है और 15 करोड़ रुपये से अधिक का पोर्टफोलियो नुकसान है, तो पात्र दावा राशि होगी 12.50 करोड़ रु.

31. क्या एमएलआई को दावों के निपटान के बाद प्राप्त वसूली को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है?

एनपीए पोर्टफोलियो से की गई कोई भी वसूली जिसके खिलाफ दावा सीजीटीएमएसई द्वारा तय किया गया है, उसे भविष्य के दावे के प्रति समायोजित करने की अनुमति दी जाएगी, यदि कोई हो, अन्यथा संबंधित ऋण संस्थाओं द्वारा सीजीटीएमएसई को वापस कर दिया जाएगा। पीएम स्वनिधि के लिए क्रेडिट गारंटी योजना पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) हालांकि, ऋणदात्री संस्थानों को एक वित्त वर्ष में बनाए गए पोर्टफोलियो के प्रति अंतिम दावे के निपटान के बाद उन उधारकर्ताओं से की गई वसूली के बारे में 2 साल के लिए वार्षिक रिटर्न दाखिल करने की आवश्यकता होगी, जिनके प्रति सीजीटीएमएसई द्वारा दावे का निपटान किया जा चुका है । वसूली आय में से सीजीटीएमई को देय राशि सीजीटीएमएसई को वापस कर दी जाएगी जिसके बाद खातों को अंतिम रूप से निपटान और बंद माना जाएगा।

32. क्या योजना के अंतर्गत शामिल मामलों का निरीक्षण किया जाएगा?

हाँ। सीजीटीएमएसई किसी भी समय योजना के तहत शामिल मामलों का निरीक्षण करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

33. गारंटी कवरेज से संबंधित किसी भी अन्य प्रश्न का उत्तर कौन दे सकता है?

कृपया अपने प्रश्न/सुझाव querysvs@cgtmse.in पर भेजें।

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