General
सामान्य
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Scheme document योजना दस्तावेज़ Fee Structure शुल्क संरचना -
Member Lending Institutions - Eligibility, responsibility etc. सदस्य ऋणदात्री संस्थाएँ – पात्रता, उत्तरदायित्व आदि | Eligible Borrowers पात्र उधारकर्ता Credit Facilities & Parameters ऋण सुविधाएं और पैरामीटर Primary Security vis-a-vis Collateral security/personal guarantee vis-à-vis third party guarantee प्राथमिक सुरक्षा की तुलना में संपार्श्विक सुरक्षा/व्यक्तिगत गारंटी की तुलना में तीसरे पक्ष की गारंटी Annual Guarantee Fee (AGF) वार्षिक गारंटी शुल्क(AGF) Credit guarantee - extent of cover, invocation, claim etc. ऋण गारंटी – कवर की मात्रा,गारंटी लागू करना, दावा आदि General सामान्य Legal Proceedings, OTS etc. कानूनी कार्यवाही, ओटीएस आदि। Frequently Asked IT / System related Questions आईटी/सिस्टम से संबंधित अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
List of MLI एमएलआई की सूची List of Documents for registration पंजीकरण के लिए दस्तावेजों की सूची
1. How is this guarantee scheme operated by the Trust?
The operations of this Scheme are fully computerized using B2B e-business concept to enable the Trust to deliver prompt service to the lenders.
2. What information is required to be submitted to the Trust before starting operations under the Scheme?
The lending institution has to submit an undertaking (download from http://www.cgtmse.in/files/Undertaking.pdf) on a stamp paper of appropriate value to the registered office of the Trust. Subsequently, MLIs are required to give the names and addresses of the Zonal / Regional / Branch offices through which they would like to operate the Scheme. They are also required to furnish the names of a nodal officer and two other officers who will be operating the Scheme at each of the operating offices. On receipt of this information, Member ID and Passwords would be allotted by the Trust, after which it would be possible for MLIs to lodge applications for guarantee cover. Applications are required to be lodged online.
3. Can the Micro and Small Entrepreneurs / borrowers approach the Trust directly to seek guarantee for the credits sanctioned by the Banks?
CGTMSE gives guarantee to its MLIs. Therefore, entrepreneurs in the Micro and Small Enterprises sector have to approach the Banks or financial institutions (who have already registered with the Trust as MLIs) with their viable proposals for their credit requirements. The List of MLIs of the Trust can be seen at CGTMSE web-site at http://www.cgtmse.in.
4. Can a Bank / Institution seek single guarantee cover or lump sum guarantee cover for all the loans outstanding in respect of all the eligible MSE borrowers?
No, single guarantee cover or enblock guarantee cover for all outstanding loans is not permissible. Under the Scheme, applications are required to be filed by the MLIs, individually, in respect of each of the borrower. The Scheme provides for coverage of only new loans / renewed working capital limits sanctioned to manufacturing units in the micro & small enterprises in service sector including trading activity. The applications are to be submitted by the identified branches/Zonal office /Circle office /HO, which have been allotted member Id, passwords by CGTMSE, using the member id in CGTMSE website (http://www.cgtmse.in).
5. Will payment of Guarantee Fee on the whole outstanding MSE portfolio of the MLI, with loans up to 500 lakh, is acceptable to CGTMSE?
Annual Guarantee Fee (AGF) will be charged on the guaranteed amount for the first year and on the outstanding amount for the remaining tenure of the credit facility for credit facilities sanctioned / renewed to MSEs on or after April 01, 2023 as per Circular No.221/2022-23 dated March 31, 2023. Under the Scheme, applications are required to be filed by the Operating Offices of MLIs, individually, for each of the borrower for credit facilities extended. Alternatively, bulk upload & API options are also available for guarantee coverage.
6. Does CGTMSE have branch offices in other cities in India?
CGTMSE has its Registered Office at Mumbai and does not have any branches. Since the entire operations are online, CGTMSE is able to cater to the needs of its MLIs from Mumbai.
7. Whether finance for Wholesale trade is eligible for coverage?
Yes, Wholesale trade is eligible for coverage
- ट्रस्ट द्वारा यह गारंटी योजना कैसे संचालित की जाती है?
ट्रस्ट को ऋणदाताओं को शीघ्र सेवा प्रदान करने में सक्षम बनाने के लिए इस योजना का संचालन बी2बी ई-बिजनेस अवधारणा का उपयोग करके पूरी तरह से कम्प्यूटरीकृत किया गया है।
- योजना के तहत परिचालन शुरू करने से पहले ट्रस्ट को कौन सी जानकारी प्रस्तुत करना आवश्यक है?
ऋण देने वाली संस्था को ट्रस्ट के पंजीकृत कार्यालय में उचित मूल्य के स्टांप पेपर पर एक वचन पत्र (जिसे http://www.cgtmse.in/files/Undertake.pdf से डाउनलोड किया जा सकता है) जमा करना होगा। इसके बाद, एमएलआई को उन आंचलिक/क्षेत्रीय/शाखा कार्यालयों के नाम और पते देने होंगे जिनके माध्यम से वे योजना संचालित करना चाहते हैं। उन्हें एक नोडल अधिकारी और दो अन्य अधिकारियों के नाम भी प्रस्तुत करने होंगे जो प्रत्येक परिचालन कार्यालय में योजना का संचालन करेंगे। यह जानकारी प्राप्त होने पर, ट्रस्ट द्वारा सदस्य आईडी और पासवर्ड आवंटित किए जाएंगे, जिसके बाद एमएलआई के लिए गारंटी कवर के लिए आवेदन करना संभव होगा। आवेदन ऑनलाइन दर्ज करना आवश्यक है।
- क्या सूक्ष्म और लघु उद्यमी/उधारकर्ता बैंकों द्वारा स्वीकृत क्रेडिट की गारंटी लेने के लिए सीधे ट्रस्ट से संपर्क कर सकते हैं?
सीजीटीएमएसई अपने एमएलआई को गारंटी देता है। इसलिए, सूक्ष्म और लघु उद्यम क्षेत्र के उद्यमियों को अपनी ऋण आवश्यकताओं के लिए व्यवहार्य प्रस्तावों के साथ बैंकों या वित्तीय संस्थाओं (जो पहले से ही एमएलआई के रूप में ट्रस्ट के साथ पंजीकृत हैं) से संपर्क करना होगा। ट्रस्ट के एमएलआई की सूची सीजीटीएमएसई की वेबसाइट http://www.cgtmse.in पर देखी जा सकती है।
- क्या कोई बैंक/संस्थान सभी पात्र एमएसई उधारकर्ताओं के संबंध में बकाया सभी ऋणों के लिए एकल गारंटी कवर या एकमुश्त गारंटी कवर की मांग कर सकता है?
नहीं, सभी बकाया ऋणों के लिए एकल गारंटी कवर या एनब्लॉक गारंटी कवर की अनुमति नहीं है। योजना के तहत, प्रत्येक उधारकर्ता के संबंध में एमएलआई द्वारा व्यक्तिगत रूप से आवेदन दाखिल करना आवश्यक है। यह योजना व्यापारिक गतिविधि सहित सेवा क्षेत्र में सूक्ष्म और लघु उद्यमों में विनिर्माण इकाइयों को स्वीकृत केवल नए ऋण / नवीनीकृत कार्यशील पूंजी सीमा के कवरेज के लिए गारंटी कवर प्रदान करती है। आवेदन सीजीटीएमएसई वेबसाइट (http://www.cgtmse.in) में सदस्य आईडी का उपयोग करके, चिन्हित शाखाओं/आंचलिक कार्यालय/सर्कल कार्यालय/प्रधान कार्यालय द्वारा प्रस्तुत किए जाने हैं, जिन्हें सीजीटीएमएसई द्वारा सदस्य आईडी, पासवर्ड आवंटित किया गया है।
- क्या 500 लाख तक के ऋण वाले एमएलआई के संपूर्ण बकाया एमएसई पोर्टफोलियो पर गारंटी शुल्क का भुगतान सीजीटीएमएसई को स्वीकार्य होगा?
दिनांक 31 मार्च, 2023 के परिपत्र संख्या 221/2022-23 के अनुसार 01 अप्रैल, 2023 को या उसके बाद एमएसई को स्वीकृत/नवीनीकृत ऋण सुविधाओं के लिए पहले वर्ष के लिए गारंटीकृत राशि और ऋण सुविधा के शेष कार्यकाल के लिए बकाया राशि पर वार्षिक गारंटी शुल्क (एजीएफ) लिया जाएगा। योजना के तहत, दी गयी ऋण सुविधाओं के लिए प्रत्येक उधारकर्ता के लिए व्यक्तिगत रूप से एमएलआई के परिचालन कार्यालयों द्वारा आवेदन दाखिल करना आवश्यक है। वैकल्पिक रूप से, गारंटी कवरेज के लिए बल्क अपलोड और एपीआई विकल्प भी उपलब्ध हैं।
- क्या सीजीटीएमएसई के भारत के अन्य शहरों में शाखा कार्यालय हैं?
सीजीटीएमएसई का पंजीकृत कार्यालय मुंबई में है और इसकी कोई शाखा नहीं है। चूंकि संपूर्ण परिचालन ऑनलाइन है, सीजीटीएमएसई मुंबई से अपने एमएलआई की जरूरतों को पूरा करने में सक्षम है।
- क्या थोक व्यापार के लिए वित्त, गारंटी कवरेज के लिए पात्र है?
जी हां, थोक व्यापार, कवरेज के लिए पात्र है।