Eligible
Borrowers
पात्र
उधारकर्ता
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Scheme document योजना दस्तावेज़ Fee Structure शुल्क संरचना -
Member Lending Institutions - Eligibility, responsibility etc. सदस्य ऋणदात्री संस्थाएँ – पात्रता, उत्तरदायित्व आदि | Eligible Borrowers पात्र उधारकर्ता Credit Facilities & Parameters ऋण सुविधाएं और पैरामीटर Primary Security vis-a-vis Collateral security/personal guarantee vis-à-vis third party guarantee प्राथमिक सुरक्षा की तुलना में संपार्श्विक सुरक्षा/व्यक्तिगत गारंटी की तुलना में तीसरे पक्ष की गारंटी Annual Guarantee Fee (AGF) वार्षिक गारंटी शुल्क(AGF) Credit guarantee - extent of cover, invocation, claim etc. ऋण गारंटी – कवर की मात्रा,गारंटी लागू करना, दावा आदि General सामान्य Legal Proceedings, OTS etc. कानूनी कार्यवाही, ओटीएस आदि। Frequently Asked IT / System related Questions आईटी/सिस्टम से संबंधित अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
List of MLI एमएलआई की सूची List of Documents for registration पंजीकरण के लिए दस्तावेजों की सूची
1. Which type of borrowers can be covered under the Scheme?
New and existing Micro and Small Enterprises engaged in manufacturing or service activity excluding Agriculture, Self Help Groups (SHGs), etc.
2. Whether Borrowers from all service sector enterprises are eligible under the Scheme?
As of now, all activities that come under service sector as per MSMED Act, 2006 are eligible for coverage under the scheme.
3. Whether loans given to Small Road Transport Operators are eligible for coverage under the Scheme?
Yes. Small road and water transport loans are eligible for guarantee cover.
4. Is it compulsory for the borrower to obtain Income Tax Permanent Account Number [IT-PAN] to be an eligible borrower?
Under the Guarantee Scheme, a borrower is required to obtain IT PAN number prior to availing of credit facility from the eligible lending institution. Also it is a mandatory requirement under section 139A(5) read with section 272(C) of the I.T Act 1961 to indicate IT PAN on all tax documents which include returns, challans, appeals, etc. However, in respect of loans up to 5 lakh, CGTMSE is presently not insisting that the IT PAN be obtained at the time of availing of the guarantee cover. IT Pan No. is to be indicated in respect of credit facility above 5 lakh. Nevertheless, the MLIs have been advised to inform their borrowers to apply for IT PAN number. It is desirable to indicate IT Pan No. in all the application irrespective of the amount. (Refer Circular no. 206), It is mandatory to obtain Udyam Registration Number of every borrower and feed it in the system at the time of submission of new application .
5. Is guarantee benefit available to existing units of a lending institution which has become a MLI of CGTMSE?
Yes, existing credit facilities can be covered provided the credit facility was not restructured / remained in SMA2 status in last 1 year from the date of submission of application. In case, collateral security obtained, the unsecured portion can be covered under “Hybrid Security” product where the MLIs is allowed to obtain collateral security for a part of the credit facility, whereas the remaining part of the credit facility, up to a maximum of 500 lakh, can be covered under Credit Guarantee Scheme of CGTMSE.
6. Is it necessary that a borrower to be eligible should obtain all the required credit facilities from a single institution?
Credit facilities can be extended by more than one bank and/or financial institution jointly and/or separately to eligible borrower up to a maximum limit of 500 lakh per borrower subject to ceiling amount of individual MLI or such amount as may be specified by the Trust. However, sharing of securities will not be permitted.
7. Co-financing to a MSE unit by Financial Institution with a Commercial Bank can be covered under the Scheme?
Yes, joint financing by a financial institution (e.g. SIDBI, NSIC, and NEDFi) and Commercial bank can be covered under the scheme. For e.g. MSE unit is financed by term loan from State financial institution and Working capital from a commercial bank. However, sharing of securities will not be permitted.
8. Whether credit facility extended to self-help group can be covered under the scheme?
No. At present, as per the Scheme, the credit facility extended to Self Help Group cannot be covered.
1. किस प्रकार के उधारकर्ताओं को योजना के अंतर्गत कवर किया जा सकता है?
कृषि, स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) आदि को छोड़कर विनिर्माण या सेवा गतिविधि में लगे नए और मौजूदा सूक्ष्म और लघु उद्यम।
2. क्या सेवा क्षेत्र के सभी उद्यमों के उधारकर्ता योजना के तहत पात्र हैं?
अब तक, एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 के अनुसार सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली सभी गतिविधियाँ योजना के तहत कवरेज के लिए पात्र हैं।
3. क्या छोटे सड़क परिवहन ऑपरेटरों को दिए गए ऋण योजना के तहत कवरेज के लिए पात्र हैं?
हाँ। लघु सड़क और जल परिवहन ऋण गारंटी कवर के लिए पात्र हैं।
4. क्या पात्र उधारकर्ता बनने के लिए उधारकर्ता को आयकर स्थायी खाता संख्या [आईटी-पैन] प्राप्त करना अनिवार्य है?
गारंटी योजना के तहत, उधारकर्ता को पात्र ऋणदात्री संस्था से ऋण सुविधा प्राप्त करने से पहले आईटी पैन नंबर प्राप्त करना आवश्यक है। इसके अलावा आईटी अधिनियम 1961 की धारा 272(सी) के साथ पठित धारा 139ए(5) के तहत सभी कर दस्तावेजों पर आईटी पैन इंगित करना एक अनिवार्य आवश्यकता है जिसमें रिटर्न, चालान, अपील आदि शामिल हैं। हालांकि, 5 लाख तक के ऋणों के संबंध में सीजीटीएमएसई वर्तमान में इस बात पर जोर नहीं दे रहा है कि गारंटी कवर का लाभ उठाते समय आईटी पैन प्राप्त किया जाए। यह सूचित किया जाता है कि प्रत्येक उधारकर्ता का उद्योग पंजीकरण नंबर प्राप्त करें और नए आवेदन जमा करते समय इसे सिस्टम में फीड करें।
5. क्या गारंटी लाभ किसी ऋणदात्री संस्था की मौजूदा इकाइयों के लिए उपलब्ध है जो सीजीटीएमएसई की एमएलआई बन गई है?
हां, मौजूदा क्रेडिट सुविधाओं को कवर किया जा सकता है, बशर्ते कि आवेदन जमा करने की तारीख से पिछले 1 वर्ष में ऋण सुविधा का पुनर्संरचना न किया गया हो/ एसएमए 2 की स्थिति में न रही हो। यदि संपार्श्विक प्रतिभूति प्राप्त की जाती है, तो असुरक्षित हिस्से को "हाइब्रिड सुरक्षा" उत्पाद के तहत कवर किया जा सकता है, जहां एमएलआई को ऋण सुविधा के एक हिस्से के लिए संपार्श्विक प्रतिभूति प्राप्त करने की अनुमति है, जबकि ऋण सुविधा का शेष भाग, अधिकतम 500 लाख की सीमा तक सीजीटीएमएसई की ऋण गारंटी योजना के तहत कवर किया जा सकता है।
6. क्या यह आवश्यक है कि पात्र होने के लिए एक उधारकर्ता को एक ही संस्था से सभी आवश्यक ऋण सुविधाएं प्राप्त करनी चाहिए?
एक से अधिक बैंकों और/या वित्तीय संस्थाओं द्वारा संयुक्त रूप से और/या अलग-अलग पात्र उधारकर्ता को 500 लाख प्रति उधारकर्ता की अधिकतम सीमा तक ऋण सुविधाएँ तक दी जा सकती हैं, बशर्ते कि व्यक्तिगत एमएलआई की अधिकतम राशि या ट्रस्ट द्वारा निर्दिष्ट राशि के अधीन हो। हालाँकि, प्रतिभूतियों को साझा करने की अनुमति नहीं होगी।
7. किसी वाणिज्यिक बैंक के साथ वित्तीय संस्था द्वारा एमएसई इकाई को सह-वित्तपोषण योजना के अंतर्गत कवर किया जा सकता है?
जी हाँ, एक वित्तीय संस्था (जैसे सिडबी, एनएसआईसी और एनईडीएफआई) और वाणिज्यिक बैंक द्वारा संयुक्त वित्तपोषण को योजना के तहत कवर किया जा सकता है। उदाहरण के लिए एक एमएसई इकाई को राज्य वित्तीय संस्था से सावधि ऋण और वाणिज्यिक बैंक से कार्यशील पूंजी दी गई है। हालांकि, प्रतिभूतियों को साझा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
8. क्या स्वयं सहायता समूह को दी गई ऋण सुविधा को योजना के अंतर्गत कवर किया जा सकता है?
जी नहीं, वर्तमान में, योजना के अनुसार, स्वयं सहायता समूह को दी गई ऋण सुविधा को कवर नहीं किया जा सकता है।