General
सामान्य
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Scheme document योजना दस्तावेज़ Fee Structure शुल्क संरचना -
Member Lending Institutions - Eligibility, responsibility etc. सदस्य ऋणदात्री संस्थाएँ – पात्रता, उत्तरदायित्व आदि | Eligible Borrowers पात्र उधारकर्ता Credit Facilities & Parameters ऋण सुविधाएं और पैरामीटर Primary Security vis-a-vis Collateral security/personal guarantee vis-à-vis third party guarantee प्राथमिक सुरक्षा की तुलना में संपार्श्विक सुरक्षा/व्यक्तिगत गारंटी की तुलना में तीसरे पक्ष की गारंटी Annual Guarantee Fee (AGF) वार्षिक गारंटी शुल्क(AGF) Credit guarantee - extent of cover, invocation, claim etc. ऋण गारंटी – कवर की मात्रा,गारंटी लागू करना, दावा आदि General सामान्य Legal Proceedings, OTS etc. कानूनी कार्यवाही, ओटीएस आदि। Frequently Asked IT / System related Questions आईटी/सिस्टम से संबंधित अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
List of MLI एमएलआई की सूची List of Documents for registration पंजीकरण के लिए दस्तावेजों की सूची
1. What will be the risk weight assigned to the credit extended under the scheme?
CGTMSE guaranteed portion to be assigned zero risk weight, as per extant guidelines.
2. What will be the security on credit facility extended under the Scheme?
The credit extended under the scheme will rank second charge on all the existing assets. .
3. Who can provide answers to any further queries?
Please address your queries/suggestions to querysubdebt@cgtmse.in.
4. Please clarify as to which RBI guidelines is required to be referred viz. Notification no./Date for sanction of loan under CGSSD Scheme.
MSMEs with aggregate exposure (including non-fund based facilities) not exceeding ₹25 crore and classified as standard are eligible under RBI’s one-time restructuring scheme for MSMEs subject to certain conditions as per circular DBR.No. BP.BC.18/21.04.048/2018-19 dated 1.1.2019, as amended on 11.02.2020 and 06.08.2020. MSMEs with aggregate exposure exceeding ₹25 crore or MSMEs classified as NPA will be eligible for restructuring as per RBIs guidelines provided in circular DBR.No. BP.BC. 45/21.04.048/2018-19 dated 7 June 2019 titled “Prudential Framework for Resolution of Stressed Assets” and as revised from time to time.
5. Whether grant of sub-debt under CGSSD would amount to a restructuring of the entity concerned?
Credit under CGSSD is to be provided to the promoter, and not to the entity concerned and hence grant of sub-debt under CGSSD would not amount to a restructuring of the entity concerned.
6. In case of partnership /Pvt Ltd/Public Ltd/LLP firm, whether NOC is required from the partner not willing to avail the Sub-debt facility. If Yes, what is the NOC format?
As per the Scheme, the sub-debt facility may be extended to all partners/promoters in proportion to their shareholding in a particular entity. Alternatively, sub-debt facility to the extent of upto 50% of the aggregate promoters / partner contribution (with a cap of ₹75 Lakhs), may also be provided to any of them subject to submission of NO Objection Certificate (NOC) by other partners /promoters.
7. In case of partnership /Pvt Ltd/Public Ltd/LLP firm, please clarify whether the personal loan sanctioned under Subordinate Debt Scheme will be sanctioned in the name of individual or more than one partner/promoter (jointly) or partnership/Pvt Ltd/Public Ltd/LLP firm?
A single CGSSD loan for the eligible amount of all promoters together can also be sanctioned by taking all promoters as co-borrowers of the CGSSD loan. The sub-debt facility, to the extent of upto 50% of the aggregate promoters / partner contribution (with a cap of ₹75 Lakhs), may also be extended to any of the partners / promoters subject to submission of NOC by other partners /promoters.
8. Whether debt component in the books of the borrower should include unsecured loan raised from the promoter/s only or from any other sources as well?
Debt would include any loan provided by the promoter(s) to the MSME unit, including unsecured loans, but would not include loans raised from any other sources. Banks may follow their own internal lending guidelines and conduct appropriate due-diligence to ensure that the unsecured loan given by the promoter(s) to the MSME unit in the books of the MSME unit, and that the terms of the unsecured loans are appropriate.
9. While considering personal loan under sub-debt to the promoters of the MSME Unit, whether overall loans availed by the MSME unit with all the Banks, can be considered to arrive at 50% of the promoter’s equity / debt or ₹75 lakh, whichever is lower and the existing exposure?
Yes. The overall exposure with all the banks of the MSME unit should be considered for arriving at loan amount. A declaration from the borrower regarding its other banking arrangements and that it has not availed funding under the scheme from the other lenders to be obtained by the lending MLI. Also, it may be clarified that the borrower here is the promoter(s) of the MSME unit and not the MSME unit. Hence, the banking relationships being referred to are those of the promoter(s), and hence the need for the declaration of other banking arrangements of the promoter(s).
10. To secure the CGSSD loan, MSME unit has to give corporate guarantee for the said loan. What is the guidelines for creation of second charge over the primary security as there is restriction under the Company’s Act regarding corporate guarantee to secure personal loan in the name of directors/promoters of a company.
Banks may follow their internal lending guidelines to establish linkages between MSME unit and the promoter in order to create second charge over the primary security, including securing a corporate guarantee, if required. Although Section 185 (1) of the Companies Act 2013 restricts directors from obtaining a corporate guarantee to secure personal loan, as per Section 185 (1) (a) (ii) an exemption is provided in case members of the Board approve the scheme under a special resolution. personal loan, as per Section 185 (1) (a) (ii) an exemption is provided in case members of the Board approve the scheme under a special resolution.
11. Whether Tri-partite agreement with MSME unit, Promoters & bank is required and whether this shall be treated as a 3rd party Guarantee & deprive the MLI (our bank) the Guarantee cover from CGTMSE.
As per the guidelines of the scheme, there is no requirement of a Tripartite Agreement.
12. What is the guidelines, if in case, infusion of amount as equity/sub debt/quasi equity into the MSME unit is withdrawn by the promoter(s).
The financial assistance provided as part of the scheme is to be operated as aseparate loan account and the promoter need to infuse the sub-debt / loan amount as promoter’s contribution in the form of equity (including sub-debt or quasi equity) into MSME entity. Further, MLI should ensure that the sub-debt /credit released to the promoter is brought back as equity/quasi equity/sub-debt in the MSME unit. In addition, it may be clarified that Bank may follow their guidelines in terms of internal regular monitoring of the account once a loan has been disbursed.
13. Please Clarify if RBI special Dispensation scheme is not available then how the accounts can be restructured and whether the CGSSD can be sanctioned even without restructuring the Limits.
There is no requirement of restructuring in the scheme. However, the account should be eligible to be restructured as per the RBI guidelines. Hence, the MLI is required to verify only the eligibility for restructuring.
1. किस्ती विस्तार के तहत दिए गए क्रेडिट को कितना जोखिम वेट दिया जाएगा?
संबंधित दिशा-निर्देशों के अनुसार, सीजीटीएमएसई द्वारा गारंटीत भाग को शून्य जोखिम वेट दिया जाएगा।
2. योजना के तहत विस्तारित क्रेडिट सुरक्षा क्या होगी?
योजना के तहत विस्तारित क्रेडिट सभी मौजूदा संपत्तियों पर दूसरे चार्ज की होगी।
3. आगे के सभी प्रश्नों का उत्तर कौन दे सकता है?
कृपया अपने प्रश्न/सुझाव को querysubdebt@cgtmse.in पर पता करें।
4. कृपया स्पष्ट करें कि CGSSD योजना के तहत ऋण की मंजूरी के लिए कौन सी आरबीआई दिशा-निर्देशों का संदर्भ किया जाना आवश्यक होता है, अधिसूचना संख्या / तिथि।
₹25 करोड़ से कम रहित एमएसएमईज को वित्ताधारित आधारित सुविधाओं सहित योगदान (गैर-फंड आधारित सुविधाओं सहित) और मानक के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, ऐसे एक बार के पुनर्गठन योजना के तहत आरबीआई के दिशा-निर्देशों के अनुसार पात्र हैं, जैसे DBR.No. BP.BC.18/21.04.048/2018-19 दिनांक 1.1.2019, 11.02.2020 और 06.08.2020 को संशोधित। ₹25 करोड़ से अधिक योगदान या एमएसएमईज को NPA के रूप में वर्गीकृत किया गया होने पर, उन्हें समय-समय पर संशोधित आरबीआई के दिशा-निर्देशों के अनुसार पुनर्गठन के लिए पात्र माना जाएगा, जिन्हें DBR.No. BP.BC. 45/21.04.048/2018-19 नामक दिनांक 7 जून 2019 के शीर्षक "पीड़ित संपत्तियों के हल के लिए सत्याप्रायी ढांचा" में प्रदान किया गया है।
5. क्या CGSSD के तहत सब-देब्ट का प्रदान नियोजित एकता के रूप में माना जाएगा?
CGSSD के तहत क्रेडिट प्रदान किया जाना है प्रोमोटर को, और नियोजित एकता के प्रदान करने का मतलब CGSSD के तहत सब-देब्ट का प्रदान नहीं होगा।
6. पार्टनरशिप / प्राइवेट लिमिटेड / पब्लिक लिमिटेड / एलएलपी फर्म के मामले में, क्या सहमत नहीं होने वाले पार्टनर से एनओसी की आवश्यकता होती है? हाँ, तो एनओसी प्रारूप क्या होगा?
योजना के अनुसार, विशेष एक प्रावधान के अनुसार उप-ऋण सुविधा को संबंधित एंटिटी में हिस्सेदारों / प्रमोटरों में उनके हिस्सेदारी के अनुपात में बढ़ाया जा सकता है। वैकल्पिक रूप से, ₹75 लाख की सीमा के साथ, उनमें से किसी भी उप-देब्ट सुविधा को 50% तक (अवधि) का प्रदान किया जा सकता है, अन्य सहभागी या प्रमोटरों द्वारा NO Objection Certificate (NOC) प्रस्तुत करने के अधीन।
7. पार्टनरशिप / प्राइवेट लिमिटेड / पब्लिक लिमिटेड / एलएलपी फर्म के मामले में, कृपया स्पष्ट करें कि सबोर्डिनेट ऋण योजना के तहत स्वीकृत किए गए व्यक्ति या एक से अधिक पार्टनर / प्रमोटर (संयुक्त रूप से) या पार्टनरशिप / प्राइवेट लिमिटेड / पब्लिक लिमिटेड / एलएलपी फर्म के नाम में मंजूरी होगी?
योग्य राशि के लिए सभी प्रमोटरों के संयुक्त रूप से एकल CGSSD ऋण भी संबंधित CGSSD ऋण के सह-उधारकों के रूप में संचालित किया जा सकता है। सभी प्रमोटरों की अवधारणा के अनुरूप ₹75 लाख की सीमा के साथ, उप-देब्ट सुविधा भी किसी भी पार्टनर / प्रमोटर को 50% तक (अवधि) के संचालन के अधीन दी जा सकती है, अन्य पार्टनर / प्रमोटर द्वारा NOC प्रस्तुत करने के अधीन।
8. क्या उधारकर्ता की किताबों में ऋण घटक में उधारकर्ता / उधारदाता से उठाया गया असुरक्षित ऋण होना चाहिए या किसी अन्य स्रोत से भी?
उधारकर्ता (उधारदाताओं) द्वारा एमएसएमई इकाई को प्रदान किया गया कोई भी ऋण, सहित असुरक्षित ऋण, ऋण शामिल होगा, लेकिन यह किसी अन्य स्रोत से उठाए गए ऋणों को शामिल नहीं करेगा। बैंक अपनी आंतरिक ऋण दिशा-निर्देशिका का पालन कर सकते हैं और उचित ड्यू-डिलिजेंस संचालन कर सकते हैं ताकि एमएसएमई इकाई को उधारदाताओं द्वारा दिए गए असुरक्षित ऋण की किताबों में और असुरक्षित ऋणों के शर्तों में उचितता हो।
9. एमएसएमई इकाई के प्रमोटरों के तहत सब-देब्ट के तहत व्यक्तिगत ऋण को मानते हुए, एमएसएमई इकाई द्वारा संप्राप्त सम्पूर्ण ऋण को क्या विचार में लिया जा सकता है प्रमोटर की नवान्यता / ऋण की 50% या ₹75 लाख, जो भी कम हो और मौजूदा एक्सपोज़र?
हाँ। एमएसएमई इकाई के सभी बैंकों के साथ कुल एक्सपोज़र को ऋण राशि निर्धारित करने के लिए मान्य माना जाना चाहिए। ऋण प्रदाता एमएलआई द्वारा बैंक को एमएसएमई इकाई के अन्य बैंकिंग व्यवस्थाओं के बारे में एक घोषणा और यह कि इसने अन्य उधारदाताओं से योजना के तहत वित्तपोषण प्राप्त नहीं किया है, प्राप्त करने के लिए एक बयान प्राप्त किया जाना चाहिए। इसके अलावा, यह स्पष्ट किया जा सकता है कि एमएसएमई इकाई में उधारदाता नहीं, बल्कि एमएसएमई इकाई के प्रमोटर (उधारकर्ता) हैं। इसलिए, उधारदाताओं की बैंकिंग संबंधितताओं का उल्लेख किए जा रहे हैं, और इसलिए उधारदाताओं की अन्य बैंकिंग व्यवस्थाओं के बयान की आवश्यकता है।
10. CGSSD ऋण सुरक्षित करने के लिए, एमएसएमई इकाई को कॉर्पोरेट गारंटी देनी होगी। प्राथमिक सुरक्षा पर द्वितीय चार्ज के निर्माण के लिए दिशा-निर्देश क्या है क्योंकि कंपनी के अधिनियम में कॉर्पोरेट गारंटी को व्यक्तिगत ऋण सुरक्षित करने के लिए प्रतिबंध है जिनके नाम से निदेशकों / प्रमोटरों के लिए।
बैंक अपनी आंतरिक ऋण दिशा-निर्देशिका का पालन कर सकते हैं ताकि एमएसएमई इकाई और प्रमोटर के बीच संपर्क स्थापित करने के लिए प्राथमिक सुरक्षा पर द्वितीय चार्ज, सहित कॉर्पोरेट गारंटी की सुरक्षा स्थापित की जा सके। हालांकि, 2013 के कंपनियों के अधिनियम की धारा 185 (1) निदेशकों को व्यक्तिगत ऋण सुरक्षित करने के लिए कॉर्पोरेट गारंटी प्राप्त करने से रोकती है, क्योंकि धारा 185 (1) (ए) (ii) के अनुसार एक विशेष निर्णय के तहत बोर्ड के सदस्यों द्वारा योजना को मंजूरी दी जाती है। व्यक्तिगत ऋण सुरक्षित करने के लिए। धारा 185 (1) (ए) (ii) के अनुसार एक विशेष निर्णय के तहत बोर्ड के सदस्यों द्वारा योजना को मंजूरी दी जाती है।
11. क्या एमएसएमई इकाई, प्रमोटर और बैंक के साथ त्रिपक्षीय समझौता की आवश्यकता है और क्या इसे 3वां पक्ष गारंटी के रूप में माना जाएगा और एमएलआई (हमारा बैंक) को सीजीटीएमएसई से गारंटी कवर छीन लेगा।
योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार, त्रिपक्षीय समझौते की कोई आवश्यकता नहीं है।
12. यदि मामले में एमएसएमई इकाई में इक्विटी / सब-डेब्ट / क्वासी इक्विटी के रूप में राशि का संक्रमण प्रमोटरों द्वारा वापस लिया जाता है, तो यह दिशा-निर्देश क्या है।
योजना के हिस्से के रूप में प्रदान की गई वित्तीय सहायता को अलग ऋण खाता के रूप में संचालित किया जाना चाहिए और प्रमोटर को एमएसएमई इकाई में इक्विटी (सब-डेब्ट या क्वासी इक्विटी सहित) के रूप में सब-डेब्ट / ऋण राशि को प्रमोटर की योगदान के रूप में संचयित करना होगा। इसके अलावा, एमएलआई को सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रमोटर को जारी किए गए सब-डेब्ट / क्रेडिट को एमएसएमई इकाई में इक्विटी / क्वासी इक्विटी / सब-डेब्ट के रूप में वापस लाया जाता है। साथ ही, बैंक आंतरिक नियमों के अनुसार खाता की नियमित मॉनिटरिंग करने की भी जरूरत होती है जब एक ऋण वितरित किया गया है।
13. कृपया स्पष्ट करें कि यदि आरबीआई की विशेष छूट योजना उपलब्ध नहीं है तो खाता पुनर्गठित कैसे किया जा सकता है और क्या सीजीएसएसडी को सीमाओं को पुनर्गठित किए बिना मंजूरी दी जा सकती है।
योजना में पुनर्गठन की कोई आवश्यकता नहीं है। हालांकि, खाता आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार पुनर्गठित होने के योग्य होना चाहिए। इसलिए, एमएलआई को केवल पुनर्गठन के योग्यता की सत्यापन करने की आवश्यकता होती है।