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Credit Guarantee Schemes ऋण गारंटी योजनाएँ

Frequently Asked Questions (FAQs) - Distressed Asset Fund - Subordinated Debt for Stressed MSMEs (DAF-SDSM) / Credit Guarantee Scheme for Subordinate Debt (CGSSD)

1. What is Distressed Asset Fund - Subordinated Debt for Stressed MSMEs?

The “Distressed Asset Fund - Subordinated Debt for Stressed MSMEs” is a scheme framed by Ministry of MSME under which credit facility would be provided to the Promoters of the stressed MSMEs to all the member lending Instutution(MLIs) registred under CGS-I of the Credit Gurantee Scheme for Micro and Small Enterprises

2. What is the Credit Guarantee Scheme for Subordinate Debt (CGSSD)?

Credit Guarantee Scheme for Subordinate Debt (CGSSD) (hereinafter referred to as “Scheme”) being operated by Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises (CGTMSE) provides guarantee coverage to Member Lending Institutions (MLIs) for the credit facility extended to the to the eligible MSMEs under the above mentioned scheme.

3. What is the objective of the Scheme (CGSSD)?

The objective of the scheme is to provide credit facility through lending institutions to the promoters of stressed MSMEs viz. SMA-2 and NPA accounts who are eligible for restructuring as per RBI guidelines on the books of the Lending institutions. The promoter would infuse the credit in the MSME as quasi equity or sub-debt.

4. How do we define MSME?

Micro, Small and Medium Enterprises defined under the MSMED Act from time to time.

5. Which are the MSME’s constitution included under the Scheme?

MSME units such as Individuals / Proprietorship, LLP, Partnership, Private Limited Company or registered company are eligible to be covered under the scheme.

6. Who are the eligible Member Lending Institutions (MLIs) under the Scheme?

>All the Member Lending Institutions (MLIs) registered under CGS-I of the Credit Guarantee Scheme for Micro and Small Enterprises.

7. What is the maximum sub-debt amount eligible under the Scheme?

Under the Scheme, Promoter(s) of the MSME unit will be given credit facility equal to 50% of his/her stake in the MSME entity (equity plus debt) or Rs 75 lakh whichever is lower as per last audited Balance Sheet. 2 Illustration 1 : If promoters have invested Rs.100 lakh as equity/debt in a company, then 50% of Rs.100 lakh, i.e. Rs.50lakh is eligible amount under subdebt. Illustration 2 : If promoters have invested Rs.700 lakh as equity/debt in a company, then 50% of Rs.700 lakh is Rs.350 lakh. However, eligible amount under sub-debt would be Rs.75 lakh.

8. Can you please give some scenarios for computation of sub-debt amount eligible under the Scheme?

Computation methodology :

Details Scenerio 1 Scenerio 2 Scenerio 3
Promoter's investment as equity in the MSME unit (A) 100.00 100.00 500.00
Promoter's investment as debt/loan in the MSME unit (B) 25.00 50.00 100.00
Total Stake by the Promoters in the MSME unit (C) = (A) + (B) 125.00 150.00 600.00
15% of Promoter's stake in MSME unit 15% of (C) 62.50 75.00 300.00
Sub-debt eligible limit (15% or Rs.75 lakh, whichever is lower) 62.50 75.00 75.00

9. What is the guarantee coverage for the sub-debt under CGSSD?

The guarantee coverage of the sub-debt shall be 90%.

10. Whether any margin money is required to be brought in by the promoters for availing the sub-debt facility?

Yes. The promoters are required to bring in 10% of the sub-debt amount as collateral.

11. What is the duration of the Scheme?

The Scheme would be applicable to sub-debt sanctioned under CGSSD for a maximum period of 10 years from the guarantee availment date or March 31, 2023 whichever is earlier, or till an amount of Rs 20,000 crore of guarantee amount is approved.

12. What will be the eligibility criteria for MSMEs to avail the benefit of the Scheme?

3 All MSME borrower / entities who are stressed viz. SMA2 and NPAaccounts and are eligible for restructuring (as per RBI guidelines) and are commercially viable as per the assessment of the lending institutions.

13. Any cut-off date / eligibility is prescribed for MSMEs for availing the benefit under the Scheme?

MSMEs whose accounts have been standard as on 01.01.2016 and have been in regular operations, either as standard accounts, or as NPA accounts during financial year 2018-19 and financial year 2019-20 are eligible under the Scheme. The Scheme is valid for MSME units which are stressed viz. SMA2 and NPA accounts as on 30-04-2020.

14. Whether the MSME account where the legal / recovery proceedings are underway are eligible under the Scheme?

Yes. In cases where recovery proceedings are underway, such as through SARFAESI Sec. 13(2), 13(4), DRT, suit filed, restructuring, MLIs may carry out on the basis of viability of the MSMEs as per RBI’s restructuring guidelines.

15. Whether Fraud / Willful default account are eligible under the scheme ?

Accounts declared as Fraud/ Willful defaulter will not be considered under the scheme.

16. On what basis restructuring is carried out?

Banks are required to carry out restructuring of MSME accounts as per extant RBI guidelines.

17. What would be the procedure followed in case a borrower has loan accounts with multiple lenders?

In case a borrower has existing limits with more than one lender, the CGSSD can be availed by the borrower through one lender only. A declaration from the borrower regarding its other banking arrangements and that it has not availed funding under the scheme from the other lenders to be obtained by the lending MLI.

18. To avail sub-debt under DAF-SDSM, will it be necessary for existing loans of the borrower to be covered under existing guarantee schemes such as CGFMU or CGTMSE?

No.

19. Will the interest rate on DAF-SDSM be capped?

Yes. The interest rate applicable would be as per extant RBI guidelines.

20. What would be the tenor of loans provided under DAF-SDSM?

The tenor of sub-debt facility provided under DAF-SDSM shall be as per the repayment schedule defined by the lender, subject to a maximum tenor of 10 years.

21. What would be the tenor of loans provided under CGSSD?

Maximum tenor would be from the guarantee availment date or March 31, 2023, whichever is earlier.

22. Is there any moratorium period prescribed under DAF-SDSM?

Yes. There can be a moratorium of 7 years (maximum) on the payment of principal. Till the 7th year, only interest will be paid. While the interest on the credit facility provided under the scheme would be required to be serviced regularly (monthly), the principal shall be repaid within a maximum of 3 years after completion of moratorium.

23. Whether prepayment of sub-debt facilities is allowed?

Pre-payment of loan/credit facilities is allowed at no additional charge to the borrower.

24. Will any guarantee fee be charged under the Scheme by CGTMSE?

Yes. 1.50% per annum on the guaranteed amount on outstanding basis.

25. Whether service fee or any other fee would be charged in addition to the guarantee fee ?

No. There is no service fee or any other charge.

26. What will be the risk weight assigned to the credit extended under the scheme?

CGTMSE guaranteed portion to be assigned zero risk weight, as per extant guidelines.

27. What will be the security on credit facility extended under the Scheme?

The credit extended under the scheme will rank second charge on all the existing assets.

28. Will MLIs be required furnish any undertaking with CGTMSE for the purpose of this Scheme?

Yes, MLIs will be required to submit an Undertaking to CGTMSE for the purpose of this Scheme as per the prescribed formal.

29. Are Member Lending Institutions (MLIs) required to notify if the account has turned NPA, in CGTMSE Portal?

Yes, the MLIs are required to mark a particular case as NPA which is classified as NPA as per RBI guidelines in CGTMSE online portal. The NPA marking needs to be done by the MLIs within next quarter from the NPA date, in the online portal.

30. Whether Guarantee Fee is payable for NPA or claim lodged cases?

Yes, Guarantee Fee is payable for NPA cases / claim lodged cases, till the settlement of first claim.

31. What is the process to be carried out before lodgement of claim ?

Before lodgement of claim application with CGTMSE, the MLI needs to initiate legal action post NPA or default.

32. When can the Lending Institution invoke the guarantee?

For MLI to lodge a claim, the guarantee in respect of that credit facility should have been in force at the time of account turning NPA and after completion of lock-in period of 18 months (from the guarantee start date or last disbursement date whichever is later). MLI can invoke the guarantee for first instalment of claim (75%) only after initiation of legal action under various legal forums such as, SARFAESI (u/s 13 (4)), Revenue Recovery Authority (RRA), Civil Court, Debt Recovery Tribunal (DRT) or Lok Adalat.

33. How will the guaranteed amount be paid by CGTMSE to the MLIs on invocation of the guarantee?

After satisfying itself about the procedural aspects met by the lender, regarding lodgement / preferment of claim for guarantee, the Trust settle the claim in two instalments i.e. 75% of the eligible amount (i.e. 90% of amount in default) as First instalment and 25% of the eligible amount (i.e. 90% of amount in default) as Second instalment. Illustration : 

Sub-debt given to promoter by the Bank (Guarantee Amount) 75,00,000 50,00,000 10,00,000
Outstanding as the time of NPA (Guaranteed amount minus repayment) 50,00,000 30,00,000 10,00,000
CGTMSE coverage 90% 90% 90%
Eligible Claim Amount (90% of O/s) 45,00,000 27,00,000 9,00,000
1st claim paid by CGTMSE (75%) 33,75,000 20,25,000 6,75,000
2nd claim paid by CGTMSE (25%) 11,25,000 6,75,000 2,25,000

Note : Any recovery made by the lender after settlement of the claim has to be refunded back to CGTMSE as per the existing guidelines.

34. Is the Lending institution required to remit the recovery of amount received from the borrower, after settlement of first installment of claim.?

Yes. MLI needs to remit any recovery received, from the borrower, after the settlement of first instalment, to CGTMSE after deducting the legal expenses only.

35. Can a lending institution go for one-time settlement (OTS) in respect of defaulted cases, which are covered under the Scheme?

Yes. The lending institution is, however, required to keep the Trust informed. In order to avail claim, legal action must be initiated by the MLI even in the event of OTS.

36. Will there be inspection of cases covered under CGSSD Scheme?

Yes. Trust reserves the right to inspect cases covered under CGSSD Scheme at any given time.

37. What are the documents required for inspection?

During the inspection of cases, MLIs will be required provide copies of the books of account and other records (including any book of instructions or manual or circulars covering general instructions regarding conduct of advances) as maintained by the lending institutions or any such documents as requested by the TRUST.

38. What would be the purpose of the inspection of these cases?

The primary purpose of inspection of these case would be to check whether the Lending Institutions have followed the terms and conditions of the Scheme and that in case of NPA account where first claim has been settled by the Trust, any recovery received by the MLI has been appropriately passed on to the Trust.

39. Who will issue detailed operational guidelines for CGSSD?

CGTMSE will issue the detailed operational guidelines for the Scheme.

40. I was running a business and my account turned into NPA due to certain reasons. However, my unit is not running now and it is closed. Am I eligible under the scheme?

No. For availing this sub-debt, the unit must be in running condition and operational.

41. Whether NBFCs are allowed under the sub-debt scheme?

No. Presently, all the Member Lending Institutions (MLIs) registered under CGS-I of the Credit Guarantee Scheme for Micro and Small Enterprises are eligible.

42. When will the guarantee cover commence for the eligible credit facility?

The guarantee cover will commence from the date on which guarantee fee proceeds are credited to bank account of the Trust.

43. How long the guarantee cover is available for credit facilities extended to a particular borrower?

Guarantee will commence from guarantee start date and shall run through the agreed tenure of the facility subject to payment of guarantee fee on annual basis.

44. What is the process of issue of Guarantees under the scheme?

On sanction of sub-debt, the Banks login into CGTMSE Portal and apply for guarantee coverage. On receipt of application, Guarantee is approved by CGTMSE within 24 hours and on paying the Guarantee fee, the Guarantee becomes live. No documents are sought at the time of application lodgement of guarantee.

45. What is meant by conclusion of recovery proceedings?

The recovery proceedings would be stated as concluded after the decree has been enforced and recovery has been completed by the MLI and outstanding amount has been recovered by the MLI or decree to get time barred if no further recovery possible. 46. Who can provide answers to any further queries? Please address your queries/suggestions to querysubdebt@cgtmse.in.

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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs) - विपदा प्रभावित साधन कोष - संकटग्रस्त लघु, मध्यम उद्यमों के लिए उप-ऋण (DAF-SDSM) / उप-ऋण का क्रेडिट गारंटी योजना (CGSSD)

1. विपदित साधन कोष - संकटग्रस्त लघु, मध्यम उद्यमों के लिए उप-ऋण क्या है?

विपदित साधन कोष - संकटग्रस्त लघु, मध्यम उद्यमों के लिए एक योजना है जिसे एमएसएमई मंत्रालय द्वारा तैयार किया गया है, जिसके तहत क्रेडिट सुविधा प्रदान की जाएगी ताकि तनावग्रस्त लघु, मध्यम उद्यमों के प्रमोटरों को सदस्य ऋण देने में सक्षम हों, सभी सदस्य ऋण अवधारित संस्थान (एमएलआई) जो कि क्रेडिट गारंटी योजना के लिए पंजीकृत हैं।

2. उप-ऋण का क्रेडिट गारंटी योजना (CGSSD) क्या है?

उप-ऋण का क्रेडिट गारंटी योजना (CGSSD) (इसके बाद से हम इसे “योजना” कहेंगे) क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज

3. योजना (CGSSD) का उद्देश्य क्या है?

योजना का उद्देश्य ऋण ग्राहक संस्थानों के माध्यम से तनावग्रस्त एमएसएमई के प्रमोटरों को क्रेडिट सुविधा प्रदान करना है, जैसे एसएमए-2 और एनपीए खातों के लिए जो ऋबी दिशानिर्देशों के अनुसार पुनर्गठन के लिए पात्र हैं। प्रमोटर एमएसएमई में क्रेडिट को क्वासी-इक्विटी या सब-डेब्ट के रूप में संक्रमित करेगा।

4. हम एमएसएमई को कैसे परिभाषित करते हैं?

माइक्रो, छोटे और मध्यम उद्यम विधेयक के तहत समय-समय पर परिभाषित किए गए उद्यमों को एमएसएमई के रूप में परिभाषित किया जाता है।

5. योजना के अंतर्गत किन एमएसएमई की संविधि शामिल हैं?

योजना के तहत व्यक्तिगत / प्रोप्राइटरशिप, एलएलपी, पार्टनरशिप, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या पंजीकृत कंपनी जैसे एमएसएमई यूनिट्स को शामिल किया जा सकता है।

6. योजना के अंतर्गत पात्र सदस्य ऋण अवधारणा संस्थान (एमएलआई) कौन हैं?

>माइक्रो और छोटे उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी योजना के सीजीएस-आई के तहत पंजीकृत सदस्य ऋण अवधारणा संस्थान (एमएलआई) सभी शामिल हैं।

7. योजना के तहत पात्र उप-डेब्ट राशि की अधिकतम सीमा क्या है?

योजना के तहत, एमएसएमई यूनिट के प्रमोटर को उसके निकटस्थ शेयर (इक्विटी प्लस कर्ज) या 75 लाख रुपये के बराबर क्रेडिट सुविधा प्रदान की जाएगी, जोकि पिछले सत्यापित बैलेंस शीट के अनुसार कम होगी। 2 उदाहरण 1: यदि प्रमोटरों ने कंपनी में 100 लाख रुपये निवेश किए हैं, तो 100 लाख रुपये का 50%, यानी 50 लाख रुपये, सब-डेब्ट के तहत पात्र राशि है। उदाहरण 2: यदि प्रमोटरों ने कंपनी में 700 लाख रुपये निवेश किए हैं, तो 700 लाख रुपये का 50% यानी 350 लाख रुपये है। हालांकि, सब-डेब्ट के तहत पात्र राशि 75 लाख रुपये होगी।

8. क्या आप कृपया योजना के तहत पात्र उप-डेब्ट राशि की गणना के लिए कुछ परिदृश्य दे सकते हैं?

गणना विधि :

विवरण परिदृश्य 1 परिदृश्य 2 परिदृश्य 3
एमएसएमई यूनिट में प्रमोटर का इक्विटी में निवेश (ए) 100.00 100.00 500.00
एमएसएमई यूनिट में प्रमोटर का कर्ज/ऋण में निवेश (ब) 25.00 50.00 100.00
प्रमोटरों द्वारा एमएसएमई यूनिट में कुल हिस्सा (सी) = (ए) + (ब) 125.00 150.00 600.00
प्रमोटर के हिस्से का 15% (सी का 15%) 62.50 75.00 300.00
सब-डेब्ट की पात्रता सीमा (15% या 75 लाख रुपये, जो भी कम हो) 62.50 75.00 75.00

9. सीजीएसएसडी के तहत सब-डेब्ट के लिए गारंटी कवरेज क्या होगी?

सब-डेब्ट की गारंटी कवरेज 90% होगी।

10. सब-डेब्ट सुविधा के लिए प्रमोटरों को कोई मार्जिन मनी लानी चाहिए?

हाँ। प्रमोटरों को सब-डेब्ट राशि का 10% अग्रिम जमानी के रूप में लानी होगी।

11. योजना की अवधि क्या होगी?

योजना एक अधिकतम अवधि के लिए लागू होगी, जो गारंटी उपलब्धि तिथि या 31 मार्च 2023 के बीच में सब-डेब्ट के तहत स्वीकृत हो जाती है, या जब तक 20,000 करोड़ रुपये की गारंटी राशि स्वीकृत नहीं हो जाती है।

12. योजना के लाभ के लिए एमएसएमई के लिए पात्रता मापदंड क्या होंगे?

सभी एमएसएमई उधारक / संस्था, जो स्ट्रेस्ड हैं जैसे SMA2 और NPA खाते हैं और पुनर्गठन के योग्य हैं (आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार) और ऋणी संस्थाओं के मूल्यांकन के अनुसार वाणिज्यिक योग्य हैं।

13. एमएसएमई के लिए लाभ के लिए कोई कटऑफ तिथि / पात्रता निर्धारित है?

एमएसएमई जिनके खाते 01.01.2016 को मान्य हुए हैं और वित्तीय वर्ष 2018-19 और वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान या मानक खातों के रूप में या NPA खातों के रूप में नियमित ऑपरेशन में रह चुके हैं, वे योजना के तहत पात्र हैं। योजना एमएसएमई इकाइयों के लिए मान्य है जो 30-04-2020 को SMA2 और NPA खाते हैं।

14. क्या योजना के तहत कानूनी / पुनर्प्राप्ति कार्यवाही चल रही हैं वाले एमएसएमई खाते पात्र होंगे?

हाँ। यदि पुनर्प्राप्ति कार्यवाही चल रही है, जैसे कि SARFAESI धारा 13(2), 13(4), DRT, स्यूट फाइल्ड, पुनर्गठन, तो ऋणी संस्थाएं आधारित रोजगारशीलता के आधार पर योजना को लागू कर सकती हैं।

15. क्या योजना के तहत फ्रॉड / इच्छाधारी चूक खाते पात्र होंगे?

फ्रॉड / इच्छाधारी चूक के खाते योजना के तहत नहीं माने जाएंगे।

16. पुनर्गठन किस आधार पर किया जाता है?

बैंकों को आरबीआई के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार एमएसएमई खातों का पुनर्गठन करना आवश्यक होता है।

17. यदि किसी उधारकर्ता के पास एक से अधिक ऋण के खाते हों, तो कौन सा तरीका अनुसरण किया जाएगा?

यदि किसी उधारकर्ता के पास एक से अधिक ऋण सीमाएं हैं, तो वह ऋणी केवल एक उधारदाता के माध्यम से सीजीएसएसडी का लाभ उठा सकता है। उधारकर्ता से एक घोषणा प्राप्त की जानी चाहिए जिसमें उसके अन्य बैंकिंग व्यवस्थाओं के बारे में बताना चाहिए और कि उसने अन्य उधारदाताओं के माध्यम से योजना के तहत वित्तपोषण नहीं लिया है।

18. डीएएफ-एसडीएसएम के तहत सब-डेब्ट का लाभ उठाने के लिए, क्या उधारकर्ता के मौजूदा ऋणों को पहले से मौजूदा गारंटी योजनाओं जैसे सीजीएफएमयू या सीजीटीएमएसई के तहत कवर किया जाना आवश्यक होगा?

नहीं।

19. DAF-SDSM के ब्याज दर पर कोई सीमा होगी क्या?

हाँ। लागू होने वाली ब्याज दर वर्तमान में आरबीआई के मार्गदर्शिका के अनुसार होगी।

20. DAF-SDSM के तहत प्रदान की जाने वाली ऋणों की अवधि क्या होगी?

DAF-SDSM के तहत प्रदान की जाने वाली सब-डेब्ट सुविधा की अवधि ऋण दाता द्वारा परिभाषित पुनर्प्राप्ति अनुसूची के अनुसार होगी, जो अधिकतम 10 वर्ष की होगी।

21. CGSSD के तहत प्रदान की जाने वाली ऋणों की अवधि क्या होगी?

अधिकतम अवधि गारंटी प्राप्ति तिथि या 31 मार्च, 2023, जो भी पहले हो, से होगी।

22. DAF-SDSM के तहत कोई मोरेटोरियम अवधि निर्धारित है क्या?

हाँ। मुख्य धन के भुगतान पर 7 वर्षों (अधिकतम) का मोरेटोरियम हो सकता है। 7 वर्षों तक, केवल ब्याज भुगतान किया जाएगा। जबकि योजना के तहत प्रदान की गई क्रेडिट सुविधा पर ब्याज को नियमित रूप से सेवा करना आवश्यक होगा (मासिक), मुख्य धन को मोरेटोरियम पूर्ण होने के बाद 3 वर्षों के अधिकतम अवधि में चुकता कर दिया जाएगा।

23. सब-डेब्ट सुविधाओं का प्री-पेमेंट करने की अनुमति है क्या?

उधारकर्ता को कोई अतिरिक्त शुल्क के बिना ऋण/क्रेडिट सुविधाओं की प्री-पेमेंट की अनुमति है।

24. क्या सीजीटीएमएसई द्वारा योजना के तहत कोई गारंटी शुल्क लिया जाएगा?

हाँ। शेष राशि पर गारंटी की आधार पर वार्षिक 1.50%।

25. क्या गारंटी शुल्क के अतिरिक्त कोई सेवा शुल्क या कोई अन्य शुल्क लिया जाएगा?

नहीं। कोई सेवा शुल्क या कोई अन्य शुल्क नहीं लिया जाएगा।

26. योजना के तहत प्रदान की गई क्रेडिट के लिए कितना जोखिम वजन निर्धारित होगा?

वर्तमान मार्गदर्शिकाओं के अनुसार, सीजीटीएमएसई द्वारा गारंटीबद्ध भाग को शून्य जोखिम वजन आवंटित किया जाएगा।

27. योजना के तहत प्रदान की गई क्रेडिट सुविधा पर क्या सुरक्षा होगी?

योजना के तहत प्रदान की गई क्रेडिट सुविधा आधिकारिक संपत्ति पर द्वितीय छाप होगी।

28. क्या एमएलआईजी को इस योजना के लिए सीजीटीएमएसई कोई उपस्थिति संबंधी गारंटी देनी होगी?

हाँ, एमएलआईजीजी को इस योजना के लिए निर्धारित प्रपत्र के अनुसार सीजीटीएमएसई को एक उपस्थिति संबंधी दावा प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी।

29. क्या सदस्य उधारदाता संस्थान (एमएलआई) को सूचित करने की आवश्यकता होती है यदि खाता एनपीए बन गया है, सीजीटीएमएसई पोर्टल में?

हाँ, एमएलआईजीजी को सीजीटीएमएसई ऑनलाइन पोर्टल में रिजर्व बैंक के मार्गदर्शिकाओं के अनुसार एनपीए के रूप में वर्गीकृत एक विशेष मामले को मार्क करने की आवश्यकता होती है। एमएलआईजीजी को आगामी सत्र में एनपीए तिथि से अगले तिमाही में ऑनलाइन पोर्टल में मार्किंग करनी होगी।

30. क्या गारंटी शुल्क का भुगतान एक बार में किया जाना होगा या तिमाही भुगतान में किया जा सकता है?

गारंटी शुल्क तिमाही भुगतान के रूप में किया जा सकता है।

31. गारंटी शुल्क को किस राशि में भुगतान किया जाएगा?

गारंटी शुल्क तिमाही भुगतान में भुगतान किया जाएगा।

32. ऋणदाता संस्थान कब गारंटी का उपयोग कर सकता है?

MLI को दावा दर्ज करने के लिए, उस क्रेडिट सुविधा के संबंध में गारंटी को लागू होना चाहिए जब खाता NPA हो जाता है और लॉक-इन अवधि पूरी हो जाती है (गारंटी शुरू करने की तिथि या अंतिम वितरण तिथि में से जो भी बाद में होती है)। MLI केवल न्यायिक कार्यालयों जैसे SARFAESI (अनुच्छेद 13 (4)), राजस्व पुनर्प्राप्ति प्राधिकरण (RRA), सिविल कोर्ट, ऋण वसूली ट्रिब्यूनल (DRT) या लोक अदालत के तहत कानूनी कार्रवाई की पहली किस्त (75%) के लिए गारंटी का उपयोग कर सकता है।

33. गारंटी के अभियांत्रिकी के बाद सीजीटीएमएसई द्वारा ऋणदाता संस्थानों को गारंटी राशि कैसे भुगतान की जाएगी?

ऋणदाता के द्वारा गारंटी के लिए दावा दर्ज / प्राथमिकता में प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद, ट्रस्ट दो किस्तों में दावा का निपटारा करेगा। यानी पहली किस्त के रूप में पात्र राशि का 75% (यानी दोष की राशि का 90% का 90%) और दूसरी किस्त के रूप में पात्र राशि का 25% (यानी दोष की राशि का 90% का 90%)। उदाहरण:

बैंक द्वारा प्रोमोटर को दिया गया सब-डेब्ट (गारंटी राशि) 75,00,000 50,00,000 10,00,000
NPA के समय बकाया (गारंटी राशि में से अतिरिक्त रिपेयमेंट कम करें) 50,00,000 30,00,000 10,00,000
CGTMSE कवरेज 90% 90% 90%
पात्र दावा राशि (ओएस का 90%) 45,00,000 27,00,000 9,00,000
CGTMSE द्वारा भुगतान किया गया पहला दावा (75%) 33,75,000 20,25,000 6,75,000
CGTMSE द्वारा भुगतान किया गया दूसरा दावा (25%) 11,25,000 6,75,000 2,25,000

नोट: अपेक्षित दिशानिर्देशों के अनुसार, दावा के निपटान के बाद उधारी की कोई पुनर्प्राप्ति बैंक द्वारा CGTMSE को वापस करनी होगी।

34. क्या उधारी संस्थान को पहली क्लेम के निपटान के बाद प्राप्त राशि की वसूली को CGTMSE को जमा करनी होगी?

हाँ। उधारी संस्थान को प्राप्त हुई किसी भी वसूली को बैंक द्वारा पहली क्लेम के निपटान के बाद CGTMSE को वसूली करनी होगी, केवल कानूनी खर्च कटौती के बाद।

35. क्या उधारी संस्थान दोषी हुए मामलों के लिए वन-टाइम सेटलमेंट (OTS) कर सकती है, जो योजना के अंतर्गत शामिल होते हैं?

हाँ। उधारी संस्थान को हर तरह की जानकारी रखनी होगी। क्लेम का लाभ उठाने के लिए, उधारी संस्थान को OTS के मामले में भी कानूनी कार्रवाई की आवश्यकता होगी।

36. CGSSD योजना के तहत क्या मामलों का निरीक्षण होगा?

हाँ। ट्रस्ट को किसी भी समय पर CGSSD योजना के तहत शामिल मामलों का निरीक्षण करने का अधिकार होता है।

37. इन मामलों के निरीक्षण के लिए कौन-कौन से दस्तावेज़ आवश्यक होंगे?

मामलों के निरीक्षण के दौरान, उधारी संस्थानों को उधारी संस्थान द्वारा रखी गई खाता-किताब और अन्य रिकॉर्डों (जो आग्रहित उधारी संस्थान द्वारा चलाई गई आग्रिम दिशानिर्देश या मैनुअल या सार्कुलर्स जिनमें आग्रिम दिशानिर्देशों के बारे में सामान्य निर्देश शामिल होते हैं) की प्रतिलिपि और ट्रस्ट द्वारा अनुरोधित किसी ऐसे दस्तावेज़ों की प्रतिलिपि प्रदान करनी होगी।

38. इन मामलों के निरीक्षण का उद्देश्य क्या होगा?

इन मामलों के निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य यह होगा कि उधारी संस्थानों ने योजना की नियम और शर्तों का पालन किया है और जहां NPA खाता है और जिसके पहले क्लेम को ट्रस्ट द्वारा निपटाया गया है, वहां उधारी संस्थान द्वारा प्राप्त किया गया कोई भी वसूली योग्य ढंग से ट्रस्ट को दिया गया है।

39. CGSSD के लिए विस्तृत संचालन दिशानिर्देश कौन जारी करेगा?

CGTMSE योजना के लिए विस्तृत संचालन दिशानिर्देश जारी करेगा।

40. मैं एक व्यापार चला रहा था और कुछ कारणों से मेरा खाता NPA बन गया। हालांकि, अभी मेरी यूनिट चल रही नहीं है और यह बंद हो गई है। क्या मैं योजना के तहत पात्र हूँ?

नहीं। इस सब-डेब्ट का लाभ उठाने के लिए, यूनिट चल रही होनी चाहिए और संचालनशील होनी चाहिए।

41. क्या NBFCs को सब-डेब्ट योजना के तहत अनुमति है?

नहीं। वर्तमान में, सभी सदस्य उधारदाता संस्थान (MLIs) जो क्रेडिट गारंटी योजना के लिए छोटे और सूक्ष्म उद्यमों के लिए पंजीकृत हैं, पात्र हैं।

42. पात्र क्रेडिट सुविधा के लिए गारंटी कब प्रारंभ होगी?

गारंटी कवर तारीख से प्रारंभ होगी, जब गारंटी शुल्क राशि ट्रस्ट के बैंक खाते में क्रेडिट की जाएगी।

43. किसी विशेष उधारदाता के लिए एक क्रेडिट सुविधा के लिए गारंटी कवर कितने समय तक उपलब्ध होती है?

गारंटी गारंटी शुरू दिनांक से प्रारंभ होगी और समझौते की अवधि तक चलेगी जब तक वार्षिक आधार पर गारंटी शुल्क का भुगतान होता है।

44. योजना के तहत गारंटी जारी करने की प्रक्रिया क्या है?

सब-डेब्ट की स्वीकृति के बाद, बैंक CGTMSE पोर्टल में लॉग इन करते हैं और गारंटी कवरेज के लिए आवेदन करते हैं। आवेदन प्राप्ति के बाद, CGTMSE द्वारा 24 घंटे के अंदर गारंटी स्वीकृति दी जाती है और गारंटी शुल्क का भुगतान करके गारंटी जीवंत हो जाती है। आवेदन प्रस्तुति के समय किसी भी दस्तावेज़ की मांग नहीं की जाती है।

45. 'रिकवरी प्रक्रिया के संपादन' का अर्थ क्या होता है?

रिकवरी प्रक्रिया उधारी संस्थान द्वारा आदेश लागू करने और रिकवरी करने के बाद पूर्ण हो जाती है और उधारी संस्थान द्वारा बकाया राशि की वसूली की जाती है या उधारी संस्थान द्वारा कोई और रिकवरी संभव नहीं होने पर देयता समाप्त हो जाती है।

46. किसी अतिरिक्त प्रश्नों के लिए उत्तर कौन देगा? कृपया अपने प्रश्न/सुझाव को querysubdebt@cgtmse.in पर पता करें।

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