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सदस्य का पंजीकरण
REGISTER NOW
The lending institution desirous to register with CGTMSE may submit an undertaking on a stamp paper of appropriate value to the registered office of the Trust.
The following documents may be furnished in addition to the undertaking for registration purpose:
a) Annual reports for the preceding 3 years.
b) List of offices along with their addresses designated to operate the Credit Guarantee scheme with CGTMSE.
c) Name and designation of the designated officers to operate the scheme, together with their signatures.
Note: -
Items b) and c) above may be provided subsequent to the registration of the lending institution, if so desired by the lending institution.
Who can register:-
Only scheduled commercial banks are presently eligible to register with CGTMSE for operating the credit guarantee scheme.
Regional Rural Banks desirous to register with CGTMSE may send in complete details about their performance including:
i. Annual Reports for the last 3 years
ii. Details of geographical areas of operation
iii. Average loan size iv. Recovery performance, % of standard assets to total assets, Capital adequacy ratio.
Undertaking :
Please Click here to Download Undertaking and here to Download Adobe Acrobat Reader which is requried to view and to print the file.
Stamp Value :
To be stamped as an agreement under the local Stamp Act, where the document is executed.
Registered Office :
The Head / Registered Office of the Credit Guarantee Trust -
The Chief Executive Officer,
Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises (CGTMSE),
7th Floor, Swavalamban Bhavan, SIDBI,
C-11, G-Block,
Bandra-Kurla Complex,
Bandra (East),
Mumbai: 400 051
Tel No. :(022) - 6143 7805 (other lines (022)-61437-802 to 832)
Fax No. : 26541821
अब पंजीकरण करें
CGTMSE के साथ पंजीकरण करने के इच्छुक कोई ऋण दाता संस्था ट्रस्ट के पंजीकृत कार्यालय में उचित मूल्य के स्टैंप पेपर पर प्रतिज्ञान जमा कर सकती है।
पंजीकरण के उद्देश्य के लिए निम्नलिखित दस्तावेज प्रतिपूर्ति के लिए संलग्न किए जा सकते हैं:
a) पिछले 3 वर्षों की वार्षिक रिपोर्टें।
b) संगठन के कार्यालयों की सूची सहित पते, जो सीजीटीएमएसई के साथ क्रेडिट गारंटी योजना का संचालन करने के लिए नियुक्त किए गए हैं।
c) योजना का संचालन करने के लिए नियुक्त अधिकारियों का नाम और पदनाम, साथ ही उनके हस्ताक्षर।
नोट: -
बी) और (सी) आइटम उपरोक्त पंजीकृत ऋण दाता द्वारा इच्छानुसार पंजीकरण के बाद प्रदान किए जा सकते हैं।
कौन पंजीकरण कर सकता है:
केवल निर्धारित वाणिज्यिक बैंक प्रबंधित क्रेडिट गारंटी योजना के लिए सीजीटीएमएसई के साथ पंजीकरण करने के लिए योग्य हैं।
सीजीटीएमएसई के साथ पंजीकरण करने के इच्छुक आञ्चलिक ग्रामीण बैंकों को निम्नलिखित कार्यक्रमों के बारे में पूरा विवरण भेजना चाहिए:
i. पिछले 3 वर्षों की वार्षिक रिपोर्टें
ii. संचालन के भूगोलीय क्षेत्रों का विवरण
iii. औसत ऋण आकार iv. वस्तुनिष्ठ उत्पादन, मूल्यस्थिर निधियों का प्रतिशत, पूंजी सामर्थ्य अनुपात।
प्रतिज्ञान:
फ़ाइल को देखने और मुद्रित करने के लिए कृपया यहां क्लिक करें प्रतिज्ञान डाउनलोड करें और यहां क्लिक करें अडोब एक्रोबेट रीडर डाउनलोड करें जिसकी आवश्यकता होती है।
स्टैंप मूल्य:
जहां दस्तावेज़ कार्यान्वित होता है, स्थानीय स्टैंप अधिनियम के तहत एक समझौते के रूप में छापाकृत किया जाना चाहिए।
पंजीकृत कार्यालय:
क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट का मुख्यालय / पंजी कृत कार्यालय -
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेज (सीजीटीएमएसई),
7वीं मंजिल, स्वावलंबन भवन, सिडबी,
सी-11, जी-ब्लॉक,
बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स,
बांद्रा (पूर्वी),
मुंबई: 400 051
टेल नं। :(022) - 6143 7805 (अन्य लाइनें (022) - 61437-802 से 832 तक)
फैक्स नं। : 26541821